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अब ढाई एकड़ में भी बनेंगे समाजवादी घर
आदर्श त्रिपाठी/अमर उजाला, गाजियाबाद
Updated Mon, 18 Jan 2016 12:40 AM IST
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अब छोटे बिल्डर और जमीन मालिक भी समाजवादी आवास योजना के घर बना सकेंगे। प्रदेश सरकार ने सस्ते घरों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना के कई प्रावधानों में छूट प्रदान कर दी है।
नए संशोधन के मुताबिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आवासीय लैंडयूज वाली 2.5 एकड़ जमीन पर समाजवादी प्रोजेक्ट बनाया जा सकेगा। इससे पहले प्रोजेक्ट के लिए न्यूनतम पांच एकड़ जमीन होनी जरूरी थी।
हालांकि कृषि लैंडयूज और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पांच एकड़ जमीन की अनिवार्यता लागू रहेगी। सरकारी सरकारी विभागों के लिए न्यूनतम सीमा लागू नहीं होगी। इससे संबंधित 12 जनवरी को प्रमुख सचिव (आवास) सदाकांत द्वारा जारी शासनादेश जीडीए पहुंच गए हैं।
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अफोर्डेबल हाउसिंग नीति और समाजवादी आवास योजना के अंतर्गत सस्ते घरों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। निजी क्षेत्र के बिल्डरों-किसानों को योजना के फ्लैट बनाने के लिए सरकार कई तरह की सहूलियत दे रही है।
बीते दिनों क्रेडाई से जुड़े बिल्डरों ने योजना के फ्लैट बनाने में आने वाली समस्याओं की जानकारी अधिकारियों को दी थी। प्रदेश सरकार ने इसके साथ ही फ्लैटों का न्यूनतम कारपेट एरिया भी 40 वर्गमीटर तय कर दिया है।
अभी तक सिर्फ अधिकतम कारपेट एरिया 70 वर्गमीटर ही निर्धारित था। इसी प्रकार 10 एकड़ तक क्षेत्रफल में बनने वाले प्रोजेक्ट की अप्रोच रोड की चौड़ाई 18 मीटर निर्धारित थी। इसे इस शर्त के साथ 12 मीटर किया गया है कि अप्रोच रोड की लंबाई 400 मीटर से अधिक नहीं होगी।
जीडीए वीसी विजय यादव के मुताबिक योजना के संशोधनों का शासनादेश जारी हो चुका है। शासनादेश के मुताबिक योजना का क्रियान्वयन कराया जाएगा।
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नए संशोधन के मुताबिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आवासीय लैंडयूज वाली 2.5 एकड़ जमीन पर समाजवादी प्रोजेक्ट बनाया जा सकेगा। इससे पहले प्रोजेक्ट के लिए न्यूनतम पांच एकड़ जमीन होनी जरूरी थी।
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हालांकि कृषि लैंडयूज और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पांच एकड़ जमीन की अनिवार्यता लागू रहेगी। सरकारी सरकारी विभागों के लिए न्यूनतम सीमा लागू नहीं होगी। इससे संबंधित 12 जनवरी को प्रमुख सचिव (आवास) सदाकांत द्वारा जारी शासनादेश जीडीए पहुंच गए हैं।
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अफोर्डेबल हाउसिंग नीति और समाजवादी आवास योजना के अंतर्गत सस्ते घरों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। निजी क्षेत्र के बिल्डरों-किसानों को योजना के फ्लैट बनाने के लिए सरकार कई तरह की सहूलियत दे रही है।
बीते दिनों क्रेडाई से जुड़े बिल्डरों ने योजना के फ्लैट बनाने में आने वाली समस्याओं की जानकारी अधिकारियों को दी थी। प्रदेश सरकार ने इसके साथ ही फ्लैटों का न्यूनतम कारपेट एरिया भी 40 वर्गमीटर तय कर दिया है।
अभी तक सिर्फ अधिकतम कारपेट एरिया 70 वर्गमीटर ही निर्धारित था। इसी प्रकार 10 एकड़ तक क्षेत्रफल में बनने वाले प्रोजेक्ट की अप्रोच रोड की चौड़ाई 18 मीटर निर्धारित थी। इसे इस शर्त के साथ 12 मीटर किया गया है कि अप्रोच रोड की लंबाई 400 मीटर से अधिक नहीं होगी।
जीडीए वीसी विजय यादव के मुताबिक योजना के संशोधनों का शासनादेश जारी हो चुका है। शासनादेश के मुताबिक योजना का क्रियान्वयन कराया जाएगा।