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Delhi NCR News: मानहानि मामले में वित्त मंत्री के खिलाफ अब 27 को सुनवाई

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 10 Sep 2025 08:52 PM IST
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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के विरुद्ध दायर आपराधिक मानहानि मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल की अदालत में शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से स्थगन की मांग की गई है, क्योंकि मित्रा पंजाब में बाढ़ राहत कार्य में व्यस्त है। आरोपी पक्ष ने भी स्थगन का विरोध नहीं किया। ऐसे में अदालत ने उनकी यह गुहार मान ली और सुनवाई 27 सितंबर के लिए तय की। मित्रा ने आरोप लगाया कि निर्मला सीतारमण ने विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल पर दिए गए साक्षात्कार में उनके पति सोमनाथ भारती के बारे में अपमानजनक, झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयान दिए थे। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री के बयान से उनके पति के साथ उन्हें व उनके दो नाबालिग बच्चों को भी अपूरणीय मानसिक पीड़ा हुई है। उन्होंने निर्मला सीतारमण के विरुद्ध बीएनएस की धारा 356(1) और 356(2) के तहत मुकदमा चलाने और अपमानजनक सामग्री पर रोक लगाने व विभिन्न मीडिया प्लेटफार्म से हटाने का निर्देश देने की मांग की है। ब्यूरो
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