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हाईकोर्ट का आदेशः कस्तूरबा गांधी और हिंदू राव समेत छह अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों को वेतन दे उत्तरी निगम

Sat, 13 Jun 2020 05:48 AM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 13 Jun 2020 05:48 AM IST
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Northern corporation pays salaries to resident doctors of six hospitals including Kasturba Gandhi and Hindu Rao directs high court
delhi high court

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम (नार्थ डीएमसी) को कस्तूरबा गांधी और हिंदू राव समेत छह अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों को मार्च के वेतन का भुगतान 19 जून तक करने का निर्देश दिया है। 

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चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान ने दिल्ली सरकार को उत्तरी डीएमसी को फंड जारी करने को कहा ताकि वह अपने अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों की अप्रैल माह का वेतन 24 जून तक दे सकें।
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पीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार, उत्तरी डीएमसी और विभिन्न डॉक्टर एसोसिएशन को नोटिस जारी कर रुख स्पष्ट करने को कहा।
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इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील संजय जैन और सत्यकाम ने कहा, उत्तरी डीएमसी के छह अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों के हर माह वेतन के भुगतान की राशि करीब 8 करोड़ रुपये है।

हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को खुद इस साल मार्च से वेतन का भुगतान नहीं होने पर कस्तूरबा गांधी अस्पताल के डॉक्टरों के सामूहिक इस्तीफे की धमकी संबंधी खबरों पर एक पीआईएल शुरू की।


खबरों में कहा गया था कि हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टरों ने भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पिछले तीन महीने से वेतन नहीं मिलने की शिकायत की थी।

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