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Delhi NCR News: एसएफआई नेता आईसी घोष के खिलाफ गैरजमानती वारंट रद्द, जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 30 Jul 2026 07:26 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली।
पटियाला हाउस कोर्ट ने बृहस्पतिवार को स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) की संयुक्त सचिव आईसी घोष के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट रद्द कर दिया। यह वारंट 2021 में बांग्ला भवन के बाहर हुए एक प्रदर्शन से जुड़े मामले में जारी हुआ था। न्यायिक मजिस्ट्रेट विजयश्री राठौर ने आईसी घोष के अदालत में पेश होने के बाद एक हजार रुपये के जुर्माने के साथ गैर-जमानती वारंट रद्द कर दिया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर के लिए तय की। बुधवार को अदालत ने आईसी घोष के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर रोक लगा दी थी। उनके वकील ने बताया था कि पिछली तारीख पर वे अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण पेश नहीं हो सकी थीं।
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