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Noida News: 1.24 प्रतिशत ईंधन अधिभार का बोझ डालेगा जेब पर असर

Mon, 05 May 2025 09:14 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 05 May 2025 09:14 PM IST
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The burden of 1.24 percent fuel surcharge will affect the pocketTranslate
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- इस बार अप्रैल में अधिभार शुल्क के साथ उपभोक्ताओं को मिलेगा बढ़ा हुआ बिजली बिल
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के नोएडा जोन के करीब साढ़े तीन लाख बिजली उपभोक्ताओं को इस माह से बढ़े हुए बिजली बिल का सामना करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के हालिया फैसले के तहत अप्रैल माह के बिजली बिल में 1.24 प्रतिशत का ईंधन अधिभार (फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्मेंट सरचार्ज) जोड़ा जाएगा। इस बढ़ोतरी का असर नोएडा के घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।
यह अधिभार बहुवार्षिक टैरिफ वितरण विनियमन 2025 में किए गए संशोधन का हिस्सा है, जिसके तहत 2029 तक उपभोक्ताओं को मासिक आधार पर यह अतिरिक्त शुल्क देना होगा। नियामक आयोग के इस निर्णय का उद्देश्य बिजली उत्पादन और वितरण में उपयोग होने वाले ईंधन की बढ़ती लागत को समायोजित करना है। हालांकि, यह कदम उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक बोझ बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। नोएडा में पहले से ही बिजली बिल को लेकर उपभोक्ता समय-समय पर शिकायत करते रहे हैं, और अब इस अतिरिक्त अधिभार ने उनकी चिंता को और बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस अधिभार का असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा।
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नोएडा के सेक्टर-66 निवासी पवन कुमार का कहना है कि पहले ही बिजली बिल को लेकर खामियां सामने आती रही हैं। शायद ही किसी माह में सही बिल उन्हें मिला हो, अब यह 1.24 प्रतिशत का अधिभार और जोड़ा जा रहा है, जो मध्यम वर्ग के लिए परेशानी का सबब बनेगा। वहीं यूपी युवा व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष विकास जैन का कहना है कि इसका सीधा असर व्यापारी वर्ग पर भी गहरा असर डालेगा।
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अधीक्षण अभियंता प्रथम विवेक पटेल का कहना है कि ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण यह समायोजन जरूरी हो गया है। अधिभार की गणना उपभोक्ता के मूल बिजली बिल पर की जाएगी, जिसका मतलब है कि अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं पर इसका असर ज्यादा होगा।

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62 रुपये अतिरिक्त अधिभार देना होगा पांच हजार के बिल पर
यदि किसी उपभोक्ता का मासिक बिल 5,000 रुपये है, तो उसे 62 रुपये का अतिरिक्त अधिभार देना होगा। नियामक आयोग के अनुसार यह अधिभार 2029 तक लागू रहेगा, और इसकी दर में समय-समय पर बदलाव संभव है। नोएडा के उपभोक्ताओं को अब अपने मासिक बजट में इस अतिरिक्त खर्च को समायोजित करना होगा।
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