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Noida News: छात्रवृत्ति कल्याण योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करें विद्यार्थी
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-सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को छात्रों को जागरूक करने के निर्देश जारी
-ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2025 है
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त व निजी स्कूलों के छात्र छात्रवृत्ति कल्याण योजनाओं की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। दिल्ली सरकार के एससी-एसटी-ओबीसी कल्याण विभाग ने इन्हें ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया है। शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वह छात्रों को इन छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए जागरूक करें। इन छात्रवृत्ति कल्याण योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2025 तय की गई है।
शिक्षा निदेशालय के अनुसार स्कूल छात्रवृत्ति-कल्याण योजनाओं के अंतर्गत सीधे ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करें। दिल्ली राज्य के निवासी एससी-एसटी-ओबीसी छात्रों के लिए विभिन्न केंद्र प्रायोजित और राज्य वित्त पोषित छात्रवृत्ति कल्याण योजनाएं उपलब्ध हैं। यह शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए हैं। इन योजनाओं में दिल्ली राज्य वित्त पोषित योजना के तहत मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढऩे वाले कक्षा एक से बारहवीं तक के एससी-एसटी-ओबीसी श्रेणी के छात्रों के लिए ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति, एससी-एसटी, ओबीसी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना, ओबीसी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना केंद्र प्रायोजित योजना, ओबीसी के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना-.केंद्र प्रायोजित योजना शामिल है।
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हेल्प डेस्क पर जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश
शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे इन योजनाओं के लिए पात्र छात्रों को शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए सीधे ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके लिए स्कूल प्रमुखों को इन योजनाओं के लिए हेल्प डेस्क लगाने और सूचना बोर्ड पर जानकारी प्रदर्शित करने को कहा है। छात्र ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ऑनलाइन आवेदन आसानी से कर सकें इसके लिए स्कूल एक नोडल अधिकारी भी नामित करेंगे।
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-ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2025 है
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त व निजी स्कूलों के छात्र छात्रवृत्ति कल्याण योजनाओं की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। दिल्ली सरकार के एससी-एसटी-ओबीसी कल्याण विभाग ने इन्हें ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया है। शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वह छात्रों को इन छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए जागरूक करें। इन छात्रवृत्ति कल्याण योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2025 तय की गई है।
शिक्षा निदेशालय के अनुसार स्कूल छात्रवृत्ति-कल्याण योजनाओं के अंतर्गत सीधे ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करें। दिल्ली राज्य के निवासी एससी-एसटी-ओबीसी छात्रों के लिए विभिन्न केंद्र प्रायोजित और राज्य वित्त पोषित छात्रवृत्ति कल्याण योजनाएं उपलब्ध हैं। यह शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए हैं। इन योजनाओं में दिल्ली राज्य वित्त पोषित योजना के तहत मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढऩे वाले कक्षा एक से बारहवीं तक के एससी-एसटी-ओबीसी श्रेणी के छात्रों के लिए ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति, एससी-एसटी, ओबीसी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना, ओबीसी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना केंद्र प्रायोजित योजना, ओबीसी के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना-.केंद्र प्रायोजित योजना शामिल है।
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हेल्प डेस्क पर जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश
शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे इन योजनाओं के लिए पात्र छात्रों को शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए सीधे ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके लिए स्कूल प्रमुखों को इन योजनाओं के लिए हेल्प डेस्क लगाने और सूचना बोर्ड पर जानकारी प्रदर्शित करने को कहा है। छात्र ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ऑनलाइन आवेदन आसानी से कर सकें इसके लिए स्कूल एक नोडल अधिकारी भी नामित करेंगे।
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