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मतदान केंद्र पर थूकने और मादक पदार्थों के सेवन पर रहेगी रोक

Sun, 04 Apr 2021 11:23 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 04 Apr 2021 11:23 PM IST
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Spitting and drug abuse will be banned at polling booth
ग्रेटर नोएडा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान केंद्र और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक होगी। साथ ही पान, गुटखा, तंबाकू जैसे मादक पदार्थों का सेवन भी प्रतिबंधित होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर दंडनीय कार्रवाई होगी। वहीं, 19 अप्रैल को मतदान से पहले मतदाताओं के हाथों को सैनिटाइज कराया जाएगा और थर्मल स्कैनिंग के बाद ही बूथ के अंदर भेजा जाएगा।
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देश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। इस बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल भी बज चुका है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग सावधानी बरत रहा है। प्रशासनिक अफसरों ने बताया कि मतदान कर्मियों के साथ हर मतदाता को मास्क पहनना होगा। शक होने पर ही मतदाता का मास्क हटाकर देखा जा सकता है।
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चुनाव कार्य के लिए चयनित सभी स्थलों और मतदान केंद्रों का उपयोग करने से पहले सैनिटाइज कराया जाएगा। हर कार्यक्रम में मतदान कर्मियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। मतदान स्थल और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, मादक पदार्थों का सेवन करने वालों पर कार्रवाई होगी। मतदान के दिन बूथ पर सभी कर्मचारी दस्ताने पहनेंगे। वहीं, पोलिंग पार्टियों को एक साथ रवाना नहीं किया जाएगा। अलग-अलग समय में पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी।
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कोविड मरीजों को आखिर में दिया जाएगा मौका
आयोग ने कोविड मरीजों को भी मतदान करने का मौका दिया है, लेकिन वो सबसे आखिर में वोट डाल सकेंगे। एंबुलेंस से मरीज को मतदान केंद्र पर लाया जाएगा। उस समय मरीज के साथ मतदान कर्मियों को भी पीपीई किट पहननी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। हर बूथ पर छह मीटर की दूरी पर सर्किल बनाए जाएंगे, ताकि मतदाता उन पर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर सकें।

सैनिटाइजर व अन्य की कीमत तय
शासन ने चुनाव में प्रयोग होने वाले सैनिटाइजर, लिक्विड साबुन, मास्क और दस्ताने की कीमत तय कर दी है। सैनिजटाइजर की एक बोतल 130 रुपये, लिक्विड साबुन 60 रुपये, मास्क दो रुपये और दस्ताने 60 पैसे प्रति एक नग की कीमत तय की गई है।
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