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खरीदार को नहीं दिया कब्जा, बिल्डर को नोटिस

Sun, 07 Aug 2022 01:15 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 07 Aug 2022 01:15 AM IST
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Possession not given to buyer, notice to builder
ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने आदेश का पालन नहीं करने पर एसजेपी होटल्स एंड रिसोर्ट बिल्डर को नोटिस जारी किया है। यूपी रेरा की पीठ ने एक खरीदार को 30 जून तक कब्जा देने का आदेश दिया था, लेकिन बिल्डर ने उसका पालन नहीं किया। अब यूपी रेरा ने 15 अगस्त तक का समय दिया है। अगर आदेश का पालन नहीं किया तो फिर जुर्माना लगेगा। प्रोजेक्ट की कुल कीमत का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जा सकता है।
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खरीदार नितेश कुमार ने एसजेपी बिल्डर के प्रोजेक्ट मिगसन विन में फ्लैट खरीदा था, लेकिन अभी तक कब्जा नहीं मिला है। खरीदार की शिकायत पर यूपी रेरा की पीठ वन(ए) ने शिकायत पर सुनवाई की और 27 अप्रैल को आदेश जारी कर दिया। इसमें बिल्डर को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के साथ 30 जून तक रजिस्ट्री कराकर कब्जा देने का आदेश दिया गया था, लेकिन बिल्डर ने इसका पालन नहीं किया। खरीदार ने इसकी शिकायत 23 जुलाई को यूपी रेरा से कर दी। अब यूपी रेरा ने बिल्डर को नोटिस जारी किया है। बिल्डर को आदेश का पालन करने के लिए 15 अगस्त तक का समय दिया गया है।
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