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Noida News: एक टैक्स व्यवस्था से व्यावसायिक वाहनों की टैक्स प्रक्रिया हुई आसान

Tue, 03 Feb 2026 08:03 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 03 Feb 2026 08:03 PM IST
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One tax system made the tax process of commercial vehicles easier.
हल्के व्यावसायिक वाहनों को बार बार टैक्स देने से मिली छूट
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बुलडोजर, क्रेन जैसे विशेष वाहनों के लिए भी तय हुए नियम

माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। परिवहन विभाग ने व्यावसायिक वाहन चालकों को राहत देते हुए एक टैक्स की योजना लागू की है। पहले चालकों को समय-समय पर टैक्स भरने के लिए तारीख याद रखनी पड़ती थी और चिंता रहती थी कही चालान न कट जाए। अब नई व्यवस्था में इस चिंता को दूर करते हुए एक बार में भुगतान करने की सुविधा दी गई है। इसके तहत अब 7500 किलोग्राम तक वजन वाले व्यावसायिक वाहनों को राहत मिल सकेगी। व्यवस्था को 30 जनवरी से शुरू कर दिया गया है। ऐसे में जिले के करीब सवा लाख व्यावसायिक वाहनों के लिए कर व्यवस्था और भी आसान कर दी है।

उप संभागीय परिवहन अधिकारी नंद कुमार के अनुसार, अब टैक्सी, बाईक टैक्सी, मैक्सी कैब जैसे हल्के वाहन समेत मालवाहक और विशेष व्यवसायिक वाहनों के संचालकों को बार बार टैक्स जमा करने की चिंता नहीं रहेगी। अब तक उन्हें सालाना या हर छह माह में टैक्स जमा करने की चिंता बनी रहती थी। हालांकि, कुछ ऐसे वाहन हैं जिन्हें सालाना या एक समय बाद टैक्स जमा करते रहना पड़ेगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि टैक्स प्रक्रिया आसान होने से नए लोग भी परिवहन व्यवसाय में उतरने के लिए प्रेरित होंगे।
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अलग-अलग श्रेणी के व्यावसायिक वाहनों के लिए अलग-अलग टैक्स दरें तय की गई हैं। किराये या मेहनताना पर चलने वाली दोपहिया मोटरसाइकिलों पर वाहन मूल्य का 12.5 प्रतिशत एक टैक्स देना होगा। वहीं, तीन पहिया मोटर कैब के लिए यह दर 7 प्रतिशत रखी गई है। चार पहिया मोटर कैब और मैक्सी कैब के मामले में वाहन की कीमत के आधार पर टैक्स तय किया गया है। जिन वाहनों की कीमत 10 लाख रुपये तक है, उन पर 10.5 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले वाहनों पर 12.5 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
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मालवाहकों के लिए भी बदले नियम

क्रेन, ड्रिलिंग, मशीन या कंक्रीट मिक्सर जैसे वाहनों पर वाहन की कुल कीमत का 6 प्रतिशत टैक्स देना होगा। वहीं, माल ढोने वाले वाहन के लिए टैक्स का नियम वाहन के ग्रॉस भार पर निर्भर होगा, यानी वाहन का वजन और उसकी माल ढोने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी, टैक्स उसी हिसाब से तय होगा। 3000 किलोग्राम से अधिक जीवीडब्ल्यू वाले मालवाहक वाहनों पर 3 प्रतिशत और 3000 से 7500 किलोग्राम तक जीवीडब्ल्यू वाले वाहनों पर 6 प्रतिशत टैक्स देना होगा।

एक बार टैक्स भुगतान की प्रमुख दरें

वाहन का प्रकार दरें (प्रतिशत में)
किराये पर चलने वाली दोपहिया मोटरसाइकिल : 12.5
तीन पहिया मोटर कैब : 7
मोटर कैब/मैक्सी कैब (10 लाख तक) : 10.5
मोटर कैब/मैक्सी कैब (10 लाख से अधिक) : 12.5
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व्यवसायिक वाहनों की टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, इससे हल्के व भारी वाहनों के देय टैक्स में बदलाव किया गया है। अब उन्हें केवल एक बार तय दर के अनुसार भुगतान करना होगा। -नंद कुमार, एआरटीओ प्रशासन, गौतमबुद्ध नगर
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