{"_id":"6a034e894ee813e93b01ebda","slug":"lift-act-only-1475-registration-in-one-and-a-half-years-noida-news-c-23-1-lko1064-94589-2026-05-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"लिफ्ट एक्ट: डेढ़ साल में केवल 14.75 प्रतिशत पंजीकरण, शिकायतों पर कार्रवाई नहीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
लिफ्ट एक्ट: डेढ़ साल में केवल 14.75 प्रतिशत पंजीकरण, शिकायतों पर कार्रवाई नहीं
विज्ञापन
लिफ्ट में फंसने की समस्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अक्तूबर, 2024 में किया था लिफ्ट एक्ट लागू
80 हजार से अधिक का होना है पंजीकरण
नवीन कुमार
ग्रेटर नोएडा। जिले में लिफ्ट एक्ट का पालन केवल फाइल और पोर्टल तक सिमट कर रह गया है। अब तक केवल 11,800 लिफ्ट का ही पंजीकरण हो सका है, जबकि पांच माह में लिफ्ट एक्ट को लागू हुए दो साल पूरे हो जाएंगे। एक्ट का पालन नहीं करने वालों और लापरवाही बरतने वालों पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि 50 से अधिक शिकायतें आ चुकीं हैं। लापरवाही की वजह से सोसाइटी निवासी परेशान हैं।
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट में फंसने की समस्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अक्तूबर, 2024 में लिफ्ट एक्ट लागू कर किया था। इसके तहत लिफ्ट के अलावा निर्माता व रखरखाव करने वाली कंपनी का पंजीकरण छह माह के अंदर होना था, लेकिन अब तक केवल 11,800 लिफ्ट का पंजीकरण ही हो सका है। ऐसा तब है जब नोएडा-ग्रेनो में 80 हजार से अधिक लिफ्ट हैं।
तीन गुना पंजीकरण शुल्क का प्रावधान
पंजीकरण नहीं कराने पर जुर्माने की व्यवस्था है। जिन लिफ्ट का पंजीकरण नहीं कराया गया है उनका पंजीकरण पोर्टल पर होगा। ऐसे लिफ्ट को तीन गुना शुल्क देना होगा। इसमें लिफ्ट का पंजीकरण शुल्क 5000 व जुर्माना राशि 10000 रुपये होगी। यह राशि बिल्डर व एओए से वसूली जाएगी।
विज्ञापन
सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा कार्यालय के साथ कलेक्ट्रेट में भी लिफ्ट संबंधी शिकायत की व्यवस्था बनाई गई थी, हालांकि शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हो रही है।
कोट
लिफ्ट संबंधी समस्याओं की 50 से अधिक शिकायतें आ चुकीं हैं। इन पर कार्रवाई के लिए विद्युत सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक को पत्र लिखकर निर्देश दिए गए हैं। उनसे जवाब तलाब किया गया है। सभी शिकायतों का समाधान कराया जाएग। लापरवाही बरतने वाले बिल्डर व एओए पर जुर्माना लगाया जाएगा। -अतुल कुमार, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
विज्ञापन
80 हजार से अधिक का होना है पंजीकरण
नवीन कुमार
ग्रेटर नोएडा। जिले में लिफ्ट एक्ट का पालन केवल फाइल और पोर्टल तक सिमट कर रह गया है। अब तक केवल 11,800 लिफ्ट का ही पंजीकरण हो सका है, जबकि पांच माह में लिफ्ट एक्ट को लागू हुए दो साल पूरे हो जाएंगे। एक्ट का पालन नहीं करने वालों और लापरवाही बरतने वालों पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि 50 से अधिक शिकायतें आ चुकीं हैं। लापरवाही की वजह से सोसाइटी निवासी परेशान हैं।
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट में फंसने की समस्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अक्तूबर, 2024 में लिफ्ट एक्ट लागू कर किया था। इसके तहत लिफ्ट के अलावा निर्माता व रखरखाव करने वाली कंपनी का पंजीकरण छह माह के अंदर होना था, लेकिन अब तक केवल 11,800 लिफ्ट का पंजीकरण ही हो सका है। ऐसा तब है जब नोएडा-ग्रेनो में 80 हजार से अधिक लिफ्ट हैं।
विज्ञापन
तीन गुना पंजीकरण शुल्क का प्रावधान
पंजीकरण नहीं कराने पर जुर्माने की व्यवस्था है। जिन लिफ्ट का पंजीकरण नहीं कराया गया है उनका पंजीकरण पोर्टल पर होगा। ऐसे लिफ्ट को तीन गुना शुल्क देना होगा। इसमें लिफ्ट का पंजीकरण शुल्क 5000 व जुर्माना राशि 10000 रुपये होगी। यह राशि बिल्डर व एओए से वसूली जाएगी।
विज्ञापन
सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा कार्यालय के साथ कलेक्ट्रेट में भी लिफ्ट संबंधी शिकायत की व्यवस्था बनाई गई थी, हालांकि शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हो रही है।
कोट
लिफ्ट संबंधी समस्याओं की 50 से अधिक शिकायतें आ चुकीं हैं। इन पर कार्रवाई के लिए विद्युत सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक को पत्र लिखकर निर्देश दिए गए हैं। उनसे जवाब तलाब किया गया है। सभी शिकायतों का समाधान कराया जाएग। लापरवाही बरतने वाले बिल्डर व एओए पर जुर्माना लगाया जाएगा। -अतुल कुमार, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)