फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Instructions to pay half the fees of the Court Commissioner

Noida News: कोर्ट कमिश्नर की फीस आधी-आधी भरने का निर्देश

Fri, 31 Oct 2025 06:33 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 31 Oct 2025 06:33 PM IST
विज्ञापन
Instructions to pay half the fees of the Court Commissioner
नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने वसंत कुंज रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और डेवलपर को कोर्ट कमिश्नर की 25,000 रुपये की फीस को बराबर हिस्सों में चार सप्ताह के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया है। कोर्ट कमिश्नर मधुमिता सिंह ने 10 जनवरी को एनजीटी के आदेश पर स्थल निरीक्षण किया और 30 जनवरी, 2025 को रिपोर्ट सौंप दी थी। ऐसे में मामला 17 फरवरी, 2025 को निपट गया, लेकिन फीस का भुगतान नहीं हुआ। इसके बाद कमिश्नर ने यह याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेल ने पाया कि कमिश्नर ने सभी कार्य पूर्ण कर लिए हैं। फीस को मूल आवेदक और डेवलपर के बीच 12,500 रुपये प्रत्येक के रूप में बांटा गया है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed