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सिगरेट का कश मारा या पान मसाला खाया तो लगेगा 500 रुपये जुर्माना

Tue, 22 Mar 2022 02:06 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 22 Mar 2022 02:06 AM IST
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If you smoke a cigarette or eat pan masala, you will be fined Rs 500
ग्रेनो वेस्ट की गौड़ सिटी वन के 4 एवेन्यू में एओए ने पान मसाला व गुटखा पर लगाया बैन, सोसाइटी के अंदर - फोटो : Grnoida
ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट की गौड़ सिटी वन के 4 एवेन्यू की अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) ने सोसाइटी के अंदर सिगरेट पीने और पान-मसाला खाने पर रोक लगा दी है। अगर किसी ने सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट का कश लगाया या पान मसाला खाया तो उन पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ग्रेनो वेस्ट और ग्रेटर नोएडा में ऐसा करने वाली यह पहली सोसाइटी बनी है। एओए की इस पहल का निवासियों ने स्वागत किया है।
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सरकार की तरफ से सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू, पान मसाला, गुटखा और धूम्रपान करने पर रोक है। जुर्माने का भी प्रावधान है। अब ग्रेनो वेस्ट की गौड़ सिटी वन की 4 एवेन्यू सोसाइटी में भी यह नियम लागू किया गया है। एओए अध्यक्ष कमल कंबोज, सचिव सुमित मित्तल और सह सचिव रितु सिंह ने बताया कि सोसाइटी के सार्वजनिक स्थानों पर पान मसाला, गुटखा आदि के दाग मिले हैं। इनका सेवन करने वाले लोग कहीं भी थूक देते है और किसी भी स्थान पर खड़े होकर सिगरेट पीते हैं। इसका बच्चों पर गलत असर पड़ता है और गंदगी भी होती है। सोसाइटी का वातावरण साफ रखने के मकसद से सिगरेट, पान मसाला, गुटखा के सेवन पर रोक लगा दी गई है। अगर किसी निवासी को इनका सेवन करना है तो घर के अंदर करे। गुटखा या पान मसाला खाकर घर से बाहर निकले तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। एक बार में 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप, ई-मेल के माध्यम से सभी को इसकी जानकारी दे दी गई है। सार्वजनिक सूचना बोर्ड और स्क्रीन पर भी लगातार इसकी जानकारी दी जा रही है।
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बाहरी व्यक्ति को नहीं मिलेगा प्रवेश
एओए के सदस्यों ने बताया कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति गुटखा या पान मसाला खाता हुआ आता है तो उसे गेट पर रोक दिया जाएगा। सोसाइटी में प्रवेश नहीं मिलेगा। इस संबंध में सभी सुरक्षाकर्मियों पर सख्त हिदायत दी गई है। निवासियों को भी जिम्मेदारी दी है कि अगर कोई गुटखा थूकता हुआ मिलता है तो उसका फोटो खींच लें। उस पर जुुर्माना लगाया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी जुुर्माना लगाया जाएगा।
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