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Noida News: दुष्कर्म के आरोपी की मदद करने पर कोर्ट से नहीं मिली राहत
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र न्यायालय ने नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म कराने में सहयोग करने के आरोपी हरमन सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने मामले की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। जबकि प्रकरण की विवेचना अभी प्रचलित है। आरोपी के खिलाफ सेक्टर-24 कोतवाली नोएडा में मामला दर्ज है। एफआईआर के अनुसार पीड़िता ने 20 फरवरी 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि सेक्टर-44 नोएडा में रहती थी। वह सेक्टर-105 नोएडा में कार्यरत थी। 4 अक्तूबर 2025 को सह आरोपी अमनदीप सिंह और हरमन सिंह उसे पार्टी के बहाने ले गए। जहां शराब का सेवन हुआ। आरोप के मुताबिक 5 अक्तूबर की तड़के हरमन सिंह उसे अपनी गाड़ी में सेक्टर-12 नोएडा ले गया और रास्ते में कुछ पिलाया। जिससे उसे अत्यधिक नशा हो गया। वहां अमनदीप सिंह पहले से मौजूद था। आरोप है कि हरमन सिंह उसे वहीं छोड़कर चला गया और इसके बाद अमनदीप सिंह ने नशे की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने विरोध किया तो सह आरोपी ने थप्पड़ मारा और बाद में कैब से उसे उसके कमरे पर भेज दिया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत देने से मना कर दिया।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र न्यायालय ने नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म कराने में सहयोग करने के आरोपी हरमन सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने मामले की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। जबकि प्रकरण की विवेचना अभी प्रचलित है। आरोपी के खिलाफ सेक्टर-24 कोतवाली नोएडा में मामला दर्ज है। एफआईआर के अनुसार पीड़िता ने 20 फरवरी 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि सेक्टर-44 नोएडा में रहती थी। वह सेक्टर-105 नोएडा में कार्यरत थी। 4 अक्तूबर 2025 को सह आरोपी अमनदीप सिंह और हरमन सिंह उसे पार्टी के बहाने ले गए। जहां शराब का सेवन हुआ। आरोप के मुताबिक 5 अक्तूबर की तड़के हरमन सिंह उसे अपनी गाड़ी में सेक्टर-12 नोएडा ले गया और रास्ते में कुछ पिलाया। जिससे उसे अत्यधिक नशा हो गया। वहां अमनदीप सिंह पहले से मौजूद था। आरोप है कि हरमन सिंह उसे वहीं छोड़कर चला गया और इसके बाद अमनदीप सिंह ने नशे की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने विरोध किया तो सह आरोपी ने थप्पड़ मारा और बाद में कैब से उसे उसके कमरे पर भेज दिया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत देने से मना कर दिया।