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तीन दिन में दाखिला नहीं तो दर्ज होगी एफआईआर
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ग्रेटर नोएडा। बेसिक शिक्षा विभाग कमजोर आय वर्ग वाले बच्चों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी स्कूलों में प्रवेश कराता है, लेकिन सरकार और विभाग की मंशा पर निजी स्कूल पानी फेर रहे हैं। कई स्कूल चयनित बच्चों का दाखिला नहीं ले रहे हैं। इस संबंध में उन्हें नोटिस भी भेजे जा चुके हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब इन स्कूलों पर शिकंजा कसा जा रहा है। विभाग ने जीटा-1 स्थित दरबारी लाल फाउंडेशन वर्ल्ड स्कूल के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि यदि तीन दिन में बच्चों का दाखिला नहीं करता है तो स्कूल पर एफआईआर कराई जाए।
निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत पांच अगस्त 2021 को कपिल भाटी के दो बच्चों को दरबारी लाल फाउंडेशन वर्ल्ड स्कूल में चयनित किया गया था। इसके बावजूद स्कूल ने उनका दाखिला नहीं लिया गया। 27 सितंबर और 22 नवंबर को विभाग की ओर से स्कूल प्रबंधन को बच्चों का दाखिला लेने के संबंध में नोटिस भेजा गया। इसके बावजूद स्कूल प्रबंधन ने दाखिला नहीं लिया। इस दौरान कई बार अभिभावक और बच्चे स्कूल पहुंचे, लेकिन स्कूल ने कार्रवाई नहीं की। इसके बाद अभिभावक ने एक बार फिर से शिक्षा विभाग से शिकायत की। मामले का संज्ञान लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने 14 जनवरी को उपखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) को निर्देशित किया है कि तीन कार्यदिवस में स्कूल अधिनियम के अनुसार बच्चों का दाखिला नहीं लेता है तो यह निर्देश की अवहेलना होगी। ऐसे में स्कूल पर एफआईआर दर्ज कराई जाए।
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निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत पांच अगस्त 2021 को कपिल भाटी के दो बच्चों को दरबारी लाल फाउंडेशन वर्ल्ड स्कूल में चयनित किया गया था। इसके बावजूद स्कूल ने उनका दाखिला नहीं लिया गया। 27 सितंबर और 22 नवंबर को विभाग की ओर से स्कूल प्रबंधन को बच्चों का दाखिला लेने के संबंध में नोटिस भेजा गया। इसके बावजूद स्कूल प्रबंधन ने दाखिला नहीं लिया। इस दौरान कई बार अभिभावक और बच्चे स्कूल पहुंचे, लेकिन स्कूल ने कार्रवाई नहीं की। इसके बाद अभिभावक ने एक बार फिर से शिक्षा विभाग से शिकायत की। मामले का संज्ञान लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने 14 जनवरी को उपखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) को निर्देशित किया है कि तीन कार्यदिवस में स्कूल अधिनियम के अनुसार बच्चों का दाखिला नहीं लेता है तो यह निर्देश की अवहेलना होगी। ऐसे में स्कूल पर एफआईआर दर्ज कराई जाए।
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