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Noida News: हत्या के मामले में पिता-पुत्र की जमानत अर्जी खारिज
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(अदालत से)
-रंजिश में फंसाने की दलील नहीं आई काम, पिता-पुत्र 24 सितंबर से जेल में है बंद
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने थाना दनकौर क्षेत्र में किशोर जुनैद की हत्या और साक्ष्य छिपाने के मामले में आरोपी पिता-पुत्र उमरदीन और इस्तियाक की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने मामले को गंभीर प्रकृति का बताया।दोनों आरोपी 24 सितंबर 2026 से जेल में बंद हैं। वादी अनवर खान ने 1 जुलाई 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका बेटा जुनैद 3 जून 2022 को लापता हुआ था। देर रात उसका शव गांव के बाहर नहर में मिला, जिस पर चोटों के निशान थे। आरोप है कि राशिद और इस्लाम ने जुनैद की हत्या कर शव नहर में फेंका था। अब्रार ने यह बात अपने चाचा उमरदीन को बताई थी, जिन्होंने उसे चुप रहने को कहा। बचाव पक्ष ने 2021 के प्रधानी चुनाव की रंजिश में झूठा फंसाने की दलील दी। अभियोजन ने गवाह के आरोपी का रिश्तेदार होने से गवाही प्रभावित होने की आशंका जताई। अदालत ने अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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-रंजिश में फंसाने की दलील नहीं आई काम, पिता-पुत्र 24 सितंबर से जेल में है बंद
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने थाना दनकौर क्षेत्र में किशोर जुनैद की हत्या और साक्ष्य छिपाने के मामले में आरोपी पिता-पुत्र उमरदीन और इस्तियाक की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने मामले को गंभीर प्रकृति का बताया।दोनों आरोपी 24 सितंबर 2026 से जेल में बंद हैं। वादी अनवर खान ने 1 जुलाई 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका बेटा जुनैद 3 जून 2022 को लापता हुआ था। देर रात उसका शव गांव के बाहर नहर में मिला, जिस पर चोटों के निशान थे। आरोप है कि राशिद और इस्लाम ने जुनैद की हत्या कर शव नहर में फेंका था। अब्रार ने यह बात अपने चाचा उमरदीन को बताई थी, जिन्होंने उसे चुप रहने को कहा। बचाव पक्ष ने 2021 के प्रधानी चुनाव की रंजिश में झूठा फंसाने की दलील दी। अभियोजन ने गवाह के आरोपी का रिश्तेदार होने से गवाही प्रभावित होने की आशंका जताई। अदालत ने अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दी।