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Noida News: दिल्ली व एनसीआर के ध्यानार्थ<bha>--</bha> अपंजीकृत, नियमों को पूरा नहीं कर रहे वाहनों को न दें पेट्रोल, डीजल

Sun, 12 Nov 2023 12:39 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 12 Nov 2023 12:39 AM IST
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Do not give petrol and diesel to vehicles that are unregistered and not following the rules.
अपंजीकृत, नियमों को पूरा नहीं कर रहे वाहनों को न दें पेट्रोल, डीजल
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- एनजीटी ने पेट्रोलियम मंत्रालय को दिया वायु प्रदूषण कम करने के लिए सुझाव
- कहा, जिम्मेदार ग्रैप को सख्ती से लागू करते हुए प्रदूषण मेंं कमी लाएं

माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। दिल्ली व एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एनजीटी ने केंद्र सरकार को अपंजीकृत, नियमों को पूरा नहीं कर रहे वाहनों को पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति रोक देने का सुझाव दिया है। एनजीटी का कहना है कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रैप के नियमों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है।

दिल्ली व एनसीआर में बढ़े हुए प्रदूषण पर मीडिया की खबरों पर संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने अपने आदेश में यह बात कही है। आठ नवंबर के आदेश में कहा गया है कि लोगों की सेहत की सुरक्षा के लिए ग्रैप को लागू कर एक्यूआई को स्वीकार्य दायरे में लाना जरूरी है। एनजीटी ने सीपीसीबी से अभी तक अलग-अलग तकनीकी संस्थान जैसे नीरी, एमआरआईआईआरएस, ईपीआरआई द्वारा सुझाए गए वायु एयर प्यूरीफायर, निगेटिव आयन जनरेटर, परियंत्र बस रूफटॉप फिल्ट्रेशन सिस्टम, स्मॉग टॉवर के उपयोग और परिणामों पर भी रिपोर्ट देने को कहा है। इस मामले में अब एनजीटी 20 नवंबर को सुनवाई करेगा।
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एनजीटी ने ये सुझाव भी दिए
- ग्रैप-4 में केवल आवश्यक निर्माणों को ही अनुमति दी जाए, अन्य को आगे के लिए स्थगित किया जाए।
- ग्रैप लागू करने में जिम्मेदार संस्थाएं भी गंभीरता दिखाएं, नियमों को लागू कराने में जिम्मेदारों की खामियां भी सामने आई हैं।
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