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एक ही नियम 3 बार तोड़ा तो निरस्त किया जाएगा डीएल

Sat, 03 Jul 2021 01:12 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 03 Jul 2021 01:12 AM IST
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DL will be canceled if the same rule is broken 3 times
नोएडा (मनोज कुमार)। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत नियम तोड़ने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) निलंबित कराए जा रहे हैं। यातायात पुलिस के अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक ही नियम का तीन बार उल्लंघन करता है तो उसका डीएल निरस्त भी कराया जाएगा। जिन नियमों के उल्लंघन से किसी व्यक्ति की जान की क्षति होने की आशंका होती है, उनमें दूसरी बार में ही डीएल निरस्त कराया जाएगा। हाल में यातायात पुलिस ने जिले में 33 लोगों के डीएल तीन माह के लिए निलंबित कराए हैं।
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यातायात पुलिस के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सीट बेल्ट और हेलमेट लगाने जैसे नियमों का तीन बार उल्लंघन करता है तो उसका डीएल निरस्त कराया जाता है। जबकि रेड लाइट जंप करना, ओवर स्पीड या रैश ड्राइविंग के मामलों में दूसरे व्यक्ति की जान की क्षति होने की आशंका रहती है, इसलिए ऐसे मामलों में अधिक सख्ती बरती जाती है। इन मामलों में पहली बार में ही संबंधित व्यक्ति का चालान करने के साथ उसका डीएल तीन माह के लिए परिवहन विभाग के माध्यम से निलंबित कराया जाता है। वहीं दूसरी बार इस तरह की गलती करने पर डीएल निरस्त कराने का नियम है। ऐसा होने पर संबंधित व्यक्ति जीवन में कभी दोबारा डीएल नहीं बनवा पाएगा और इस कारण वाहन भी नहीं चला सकेगा। डीसीपी ट्रैफिक गणेश प्रसाद साहा ने बताया कि हाल में यातायात पुलिस ने ऐसे ही वाहन चलाने वाले 33 लोगों के डीएल तीन माह के लिए निलंबित कराए हैं।
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घर से भी लाया जाएगा डीएल
यातायात पुलिस अब चालान फीडिंग के दौरान ही यह पता लगा लेती है कि संबंधित वाहन से किस-किस नियम को कितनी बार तोड़ा गया है। यदि एक ही नियम को कई बार तोड़ा गया है तो ऐसे वाहन स्वामियों के डीएल जब्त कर लेती है। यदि जरूरत पड़ी तो वाहन स्वामी के घर पर उसी थाना क्षेत्र में तैनात यातायात पुलिसकर्मी को भेजकर डीएल को जब्त कराया जाता है।
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बड़ा चालान है तो लोक अदालत में निपटाएं
यदि आपका चालान हुआ है और आप उससे संतुष्ट नहीं है तो 10 जुलाई को जिला अदालत में लगने वाली लोक अदालत में इसे निपटा सकते हैं। विशेषकर ऐसे लोगों को लोक अदालत में अपने चालान भुगत लेने चाहिए जिनकी चालान राशि अधिक है। चूंकि यातायात पुलिस के समक्ष पूरा जुर्माना ही अदा करना होगा। जबकि अदालत उस पर निर्णय लेकर आधा तक भी कर सकती है। गौतमबुद्ध नगर के करीब 2 लाख चालान हाल ही में अदालत को भेजे गए हैं।
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