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Noida News: बैंक से 89 लाख का लिया लोन, गिरवी संपत्ति बेच हुआ लापता, प्राथमिकी दर्ज
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- गारंटर को भी किया गया नामजद, वर्ष 2024 में लिया था लोन
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। सेक्टर-22 स्थित एक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से एक कंपनी मालिक पर करीब 89.46 लाख रुपये का लोन लेकर फरार होने का आरोप है। आरोप है कि कंपनी मालिक ने बैंक में गिरवी रखी संपत्ति और सामान भी बेच दिया। कोर्ट के आदेश पर सेक्टर-24 थाना थाने में कंपनी मालिक समेत चार लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।
बैंक के अधिकारी मेहर सिंह ने शिकायती पत्र देते हुए बताया एक इन्फ्रास्ट्रक्चर्स कंपनी दिल्ली एनसीआर में सौर ऊर्जा लगाने का काम करती है। कंपनी मालिक विजय कुमार गुप्ता ने वर्ष 2024 में बैंक से 89.46 लाख रुपये का लोन लिया था। बदले में विजय ने कंपनी का भंडार, संयंत्र और मशीनें बैंक के पास गिरवी रखी थीं। लोन लेते समय पूनम गुप्ता, अंकित कुमार गुप्ता और अतुल कुमार गंगवार को गारंटर बनाया था। बैंक अधिकारी के मुताबिक निर्धारित समय में लोन की रकम वापस नहीं की गई। इसके बाद बैंक ने कार्रवाई शुरू की।
वर्ष 2025 को कानूनी कार्रवाई के बाद आदेश में गिरवी रखी संपत्ति को पुलिस सहायता से कुर्क करने को कहा गया था। बैंक अधिकारी मौके पर पहुंचे तो विजय कुमार गुप्ता नहीं मिले। बैंक के पास गिरवी रखी गई संपत्ति भी गायब मिली। फोन पर विजय से संपर्क किया तो पता चला कि सारा सामान बेच दिया है।पुलिस अधिकारी ने आसपास के लोगों से जानकारी लेने के बाद हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट भेज दी। बैंक का आरोप है कि कंपनी मालिक और गारंटर ने मिलकर धोखाधड़ी की है, जिससे बैंक को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। थाना प्रभारी सुबोध कुमार ने बताया मामले में जांच की जा रही है।
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माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। सेक्टर-22 स्थित एक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से एक कंपनी मालिक पर करीब 89.46 लाख रुपये का लोन लेकर फरार होने का आरोप है। आरोप है कि कंपनी मालिक ने बैंक में गिरवी रखी संपत्ति और सामान भी बेच दिया। कोर्ट के आदेश पर सेक्टर-24 थाना थाने में कंपनी मालिक समेत चार लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।
बैंक के अधिकारी मेहर सिंह ने शिकायती पत्र देते हुए बताया एक इन्फ्रास्ट्रक्चर्स कंपनी दिल्ली एनसीआर में सौर ऊर्जा लगाने का काम करती है। कंपनी मालिक विजय कुमार गुप्ता ने वर्ष 2024 में बैंक से 89.46 लाख रुपये का लोन लिया था। बदले में विजय ने कंपनी का भंडार, संयंत्र और मशीनें बैंक के पास गिरवी रखी थीं। लोन लेते समय पूनम गुप्ता, अंकित कुमार गुप्ता और अतुल कुमार गंगवार को गारंटर बनाया था। बैंक अधिकारी के मुताबिक निर्धारित समय में लोन की रकम वापस नहीं की गई। इसके बाद बैंक ने कार्रवाई शुरू की।
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वर्ष 2025 को कानूनी कार्रवाई के बाद आदेश में गिरवी रखी संपत्ति को पुलिस सहायता से कुर्क करने को कहा गया था। बैंक अधिकारी मौके पर पहुंचे तो विजय कुमार गुप्ता नहीं मिले। बैंक के पास गिरवी रखी गई संपत्ति भी गायब मिली। फोन पर विजय से संपर्क किया तो पता चला कि सारा सामान बेच दिया है।पुलिस अधिकारी ने आसपास के लोगों से जानकारी लेने के बाद हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट भेज दी। बैंक का आरोप है कि कंपनी मालिक और गारंटर ने मिलकर धोखाधड़ी की है, जिससे बैंक को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। थाना प्रभारी सुबोध कुमार ने बताया मामले में जांच की जा रही है।
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