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Noida News: किशोरी को ले जाने के आरोपी को मिली जमानत

Tue, 26 May 2026 06:07 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 26 May 2026 06:07 PM IST
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(अदालत से)
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ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में आरोपी सतीश को अदालत से जमानत मिली है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना बिसरख में 5 दिसंबर 2025 को एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 14 वर्षीय बेटी 1 दिसंबर की शाम घर से लापता हो गई थी। आरोप लगाया था कि गांव का रहने वाला सतीश उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। बचाव पक्ष ने अदालत में तर्क दिया कि एफआईआर चार दिन की देरी से दर्ज कराई गई और देरी का कोई ठोस कारण भी नहीं बताया गया। पीड़िता ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि वह अपनी इच्छा से आरोपी के साथ गई थी और उसके साथ किसी प्रकार की ज्यादती नहीं हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद अदालत ने कहा कि मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। आरोपी 24 जनवरी 2026 से जेल में बंद है। अदालत ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना माना कि आरोपी को जमानत दिए जाने का पर्याप्त आधार मौजूद है।

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