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Noida News: सड़कों पर घूमते मिले गोवंश तो मालिक पर 20 हजार रुपये तक जुर्माना
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सड़क पर घूमते मिले गोवंश तो मालिक पर 20 हजार रुपये तक जुर्माना
- पहले 5 हजार रुपये लगता था जुर्माना, अब न्यूनतम दस हजार भरना होगा
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। सड़कों पर पालतू गोवंश घूमते मिले तो पशु मालिक को 20 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। पहले यह राशि पांच हजार रुपये तक की थी। नोएडा प्राधिकरण ने क्षेत्र में पशु पालकों के व्यवहार पर अंकुश लगाने के लिए जुर्माने की राशि बढ़ा दी है। अधिकारियों के मुताबिक अब पहली बार गोवंश के सड़क पर घूमते पाए जाने पर पशु मालिक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार में जुर्माने की राशि 15 हजार और तीसरी बार में 20 हजार रुपये होगी। इसके बाद भी अगर गोवंश सड़क पर मिले तो पशु मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
दरअसल, पुराने नियम के तहत प्राधिकरण की ओर से ऐसे गोवंशों को सेक्टर-14ए शनि मंदिर और सेक्टर-135 की गौशाला में ले जाया जाता है। वहां गोवंश को छुड़ाने के लिए पशु मालिक को 5 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ता है। इधर देखने में आया है कि जुर्माने के बावजूद गोवंश मालिक लापरवाही बरतते हुए पशुओं को खुले में छोड़ देते हैं। इससे यातायात व्यवस्था पर असर पड़ रहा है साथ ही दुर्घटना की संभावना बनी रहती है।
यह है बड़ी वजह
- नोएडा में पालतू दुधारू पशुओं से दुग्ध व्यापार करने वाले लोगों की ओर से गोवंशों, भैसों को सुबह दूध निकालने के बाद खुले में छोड़ दिया जाता है। गोवंश नोएडा की सड़कों पर घूमते हुए सर्विस रोड पर उगे घास आदि खाते हैं।
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- यह देखा गया है कि गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने या दूध देना बंद करने पर भी गोवंशों को खुला छोड़ दिया जाता है। अधिकारियों के मुताबिक ऐसे मामलों में इन पशुओं के मालिक वहीं माने जाएंगे, जिनके पास गोवंश पहले रहते थे।
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- पहले 5 हजार रुपये लगता था जुर्माना, अब न्यूनतम दस हजार भरना होगा
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। सड़कों पर पालतू गोवंश घूमते मिले तो पशु मालिक को 20 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। पहले यह राशि पांच हजार रुपये तक की थी। नोएडा प्राधिकरण ने क्षेत्र में पशु पालकों के व्यवहार पर अंकुश लगाने के लिए जुर्माने की राशि बढ़ा दी है। अधिकारियों के मुताबिक अब पहली बार गोवंश के सड़क पर घूमते पाए जाने पर पशु मालिक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार में जुर्माने की राशि 15 हजार और तीसरी बार में 20 हजार रुपये होगी। इसके बाद भी अगर गोवंश सड़क पर मिले तो पशु मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
दरअसल, पुराने नियम के तहत प्राधिकरण की ओर से ऐसे गोवंशों को सेक्टर-14ए शनि मंदिर और सेक्टर-135 की गौशाला में ले जाया जाता है। वहां गोवंश को छुड़ाने के लिए पशु मालिक को 5 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ता है। इधर देखने में आया है कि जुर्माने के बावजूद गोवंश मालिक लापरवाही बरतते हुए पशुओं को खुले में छोड़ देते हैं। इससे यातायात व्यवस्था पर असर पड़ रहा है साथ ही दुर्घटना की संभावना बनी रहती है।
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यह है बड़ी वजह
- नोएडा में पालतू दुधारू पशुओं से दुग्ध व्यापार करने वाले लोगों की ओर से गोवंशों, भैसों को सुबह दूध निकालने के बाद खुले में छोड़ दिया जाता है। गोवंश नोएडा की सड़कों पर घूमते हुए सर्विस रोड पर उगे घास आदि खाते हैं।
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- यह देखा गया है कि गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने या दूध देना बंद करने पर भी गोवंशों को खुला छोड़ दिया जाता है। अधिकारियों के मुताबिक ऐसे मामलों में इन पशुओं के मालिक वहीं माने जाएंगे, जिनके पास गोवंश पहले रहते थे।