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बिना अनुमति नववर्ष की मस्ती पड़ेगी भारी, इन वजहों से हो सकती है जेल

Sun, 30 Dec 2018 03:57 AM IST
vivek shukla ब्यूरो, अमर उजाला, ग्रेटर नोएडा
ब्यूरो, अमर उजाला, ग्रेटर नोएडा Published by: vivek shukla Updated Sun, 30 Dec 2018 03:57 AM IST
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No permission for New Years program will be action
file - फोटो : राजन राय/अमर उजाला
नववर्ष की पूर्व संध्या पर होने वाले कार्यक्रमों के आयोजन के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। अनुमति के बिना आयोजन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व केशव कुमार बताया कि मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 2017 की धारा 4 के तहत सक्षम प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी अनिवार्य है। आयोजन की अनुमति के लिए विद्युत, अग्नि, कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था व सुरक्षा के लिए समुचित सावधानी के साथ-साथ वायु, शीतन एवं वातानुकूलन सुविधा और विद्युत स्थापना की समुचित व्यवस्था का प्रमाण-पत्र संबंधित विभाग से प्राप्त कर लें।
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प्रावधानों के तहत अनुमति व नियमानुसार देय जीएसटी जमा करके ही कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा। यदि कहीं पर भी बिना अनुमति के आयोजन होता पाया गया तो कार्यक्रम को बंद कराने के साथ-साथ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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शराब पीकर वाहन चलाया तो जेल
नए साल पर शराब पीकर वाहन चलाने पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। इसे लेकर परिवहन विभाग ने लोगों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से विडियो भी जारी किया है। जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि नए साल के जश्न की पूर्व संध्या 31 दिसंबर को कोई भी वाहन चालक शराब पीकर ड्राइविंग न करें।


नियम तोड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होने के साथ-साथ तीन माह की सजा भी हो सकती है। इसे लेकर परिवहन विभाग जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। एक वीडियो भी डीएम वार रूम के माध्यम से आम नागरिकों तक भेजा जा रहा है। इसमें शराब पीकर वाहन नहीं चलाने का आह्वान किया गया है।
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