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Noida News: राजधानी के 197 थानों में 1941 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए
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दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय में दी यह जानकारी
कहा, सभी पुलिस स्टेशनों में 48 टेराबाइट्स स्टोरेज की सुविधा
एक महीने की अवधि के लिए फुटेज स्टोर रखी जा सकती
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राजधानी के 197 पुलिस स्टेशनों में 1941 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और प्रत्येक थाने में 48 टेराबाइट्स स्टोरेज की सुविधा है, जो एक महीने की अवधि के लिए फुटेज स्टोर रख सकती है। पुलिस ने हाईकोर्ट को यह जानकारी देते हुए कहा कि 1941 सीसीटीवी कैमरों में से 30 काम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस मौजूदा कैमरों के उन्नयन की दिशा में काम कर रही है और 2175 अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह के समक्ष दायर स्टेटस रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि थानों में लगे सीसीटीवी कैमरे ऑडियो रिकॉर्डिंग सुविधा के साथ काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार विशेष समिति ने सिफारिश की थी कि थानों में लगे मौजूदा 1941 कैमरों के साथ वॉयस टैग (बिजली आपूर्ति वाला माइक्रोफोन) जोड़ा जा सकता है।
रिपोर्ट में कहा गया कि समिति ने यह भी उल्लेख किया कि अतिरिक्त 2175 कैमरों को लगाने की आवश्यकता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह दिए फैसले के अनुसार अनिवार्य रूप से ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग शामिल होगी। उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि 18 महीने की स्टोरेज अवधि के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया कहा गया कि आज की तारीख में प्रत्येक पुलिस स्टेशन में 48 टेराबाइट स्टोरेज सुविधा है, जो एक महीने के लिए सीसीटीवी फुटेज को बनाए रख सकती है।
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कहा, सभी पुलिस स्टेशनों में 48 टेराबाइट्स स्टोरेज की सुविधा
एक महीने की अवधि के लिए फुटेज स्टोर रखी जा सकती
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राजधानी के 197 पुलिस स्टेशनों में 1941 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और प्रत्येक थाने में 48 टेराबाइट्स स्टोरेज की सुविधा है, जो एक महीने की अवधि के लिए फुटेज स्टोर रख सकती है। पुलिस ने हाईकोर्ट को यह जानकारी देते हुए कहा कि 1941 सीसीटीवी कैमरों में से 30 काम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस मौजूदा कैमरों के उन्नयन की दिशा में काम कर रही है और 2175 अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह के समक्ष दायर स्टेटस रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि थानों में लगे सीसीटीवी कैमरे ऑडियो रिकॉर्डिंग सुविधा के साथ काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार विशेष समिति ने सिफारिश की थी कि थानों में लगे मौजूदा 1941 कैमरों के साथ वॉयस टैग (बिजली आपूर्ति वाला माइक्रोफोन) जोड़ा जा सकता है।
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रिपोर्ट में कहा गया कि समिति ने यह भी उल्लेख किया कि अतिरिक्त 2175 कैमरों को लगाने की आवश्यकता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह दिए फैसले के अनुसार अनिवार्य रूप से ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग शामिल होगी। उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि 18 महीने की स्टोरेज अवधि के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया कहा गया कि आज की तारीख में प्रत्येक पुलिस स्टेशन में 48 टेराबाइट स्टोरेज सुविधा है, जो एक महीने के लिए सीसीटीवी फुटेज को बनाए रख सकती है।
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