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आप सांसद संजय सिंह पर मानहानि के मुद्दे तय
Updated Thu, 27 Sep 2018 03:32 AM IST
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आप सांसद संजय सिंह पर मानहानि के मुद्दे तय
भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य ने दायर की थी शिकायत
कोर्ट ने मुख्यमंत्री को समन देने से कर दिया था इंकार
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली । अदालत ने मानहानि मामले में आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ बुधवार को मुद्दे (आरोप) तय कर दिये। अदालत ने भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता अंकित भारद्वाज की मानहानि शिकायत पर संज्ञान लेते हुए संजय सिंह को बतौर आरोपी समन जारी किया था। कोर्ट ने इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी करने से इंकार कर दिया था।
पटियाला हाउस अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने कहा कि मानहानि की शिकायत पर आगे सुनवाई के लिये पर्याप्त साक्ष्य हैं। इस मामले में गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए सुनवाई 15 अक्तूबर तय की गई है। अंकित भारद्वाज ने अधिवक्ता योगेश स्वरूप के जरिये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व आप नेता के खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर की थी।
उनका आरोप है कि आप के इन नेताओं ने विधायक कपिल मिश्रा से 10 मई 2017 को मारपीट करने वाले के रूप में उसका नाम मीडिया व सोशल मीडिया में प्रचारित किया था। जबकि, मारपीट करने वाला दूसरा युवक था। आप के लोगों ने उसे पकड़ लिया था और उस युवक को भाजपा युवा मोर्चा से जुड़ा अंकित भारद्वाज बताया गया, जो पूरी तरह गलत था। याची ने कहा पूरे प्रकरण में उसका नाम आने से उसकी बदनामी व मानहानि हुई थी। अदालत ने इस मामले में तकनीकी आधार पर राहत देते हुये अरविंद केजरीवाल को समन जारी करने से इंकार कर दिया था। शिकायतकर्ता की ओर से पेश गवाह ने संजय सिंह द्वारा अपमानजनक साक्षात्कार देने की पुष्टि की थी। दूसरी ओर ऐसा कोई गवाह सामने नहीं आया था जो कहे केजरीवाल के ट्वीट से अंकित भारद्वाज की मानहानि हुई थी। केजरीवाल ने संजय सिंह के साक्षात्कार के बाद ट्वीट किया था।
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भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य ने दायर की थी शिकायत
कोर्ट ने मुख्यमंत्री को समन देने से कर दिया था इंकार
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली । अदालत ने मानहानि मामले में आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ बुधवार को मुद्दे (आरोप) तय कर दिये। अदालत ने भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता अंकित भारद्वाज की मानहानि शिकायत पर संज्ञान लेते हुए संजय सिंह को बतौर आरोपी समन जारी किया था। कोर्ट ने इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी करने से इंकार कर दिया था।
पटियाला हाउस अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने कहा कि मानहानि की शिकायत पर आगे सुनवाई के लिये पर्याप्त साक्ष्य हैं। इस मामले में गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए सुनवाई 15 अक्तूबर तय की गई है। अंकित भारद्वाज ने अधिवक्ता योगेश स्वरूप के जरिये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व आप नेता के खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर की थी।
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उनका आरोप है कि आप के इन नेताओं ने विधायक कपिल मिश्रा से 10 मई 2017 को मारपीट करने वाले के रूप में उसका नाम मीडिया व सोशल मीडिया में प्रचारित किया था। जबकि, मारपीट करने वाला दूसरा युवक था। आप के लोगों ने उसे पकड़ लिया था और उस युवक को भाजपा युवा मोर्चा से जुड़ा अंकित भारद्वाज बताया गया, जो पूरी तरह गलत था। याची ने कहा पूरे प्रकरण में उसका नाम आने से उसकी बदनामी व मानहानि हुई थी। अदालत ने इस मामले में तकनीकी आधार पर राहत देते हुये अरविंद केजरीवाल को समन जारी करने से इंकार कर दिया था। शिकायतकर्ता की ओर से पेश गवाह ने संजय सिंह द्वारा अपमानजनक साक्षात्कार देने की पुष्टि की थी। दूसरी ओर ऐसा कोई गवाह सामने नहीं आया था जो कहे केजरीवाल के ट्वीट से अंकित भारद्वाज की मानहानि हुई थी। केजरीवाल ने संजय सिंह के साक्षात्कार के बाद ट्वीट किया था।
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