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यूजीसी रेगुलेशन 201

Wed, 19 Sep 2018 12:57 AM IST
Updated Wed, 19 Sep 2018 12:57 AM IST
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यूजीसी रेगुलेशन 201
संशोधित...
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यूजीसी रेगुलेशन 2018 लागू
करने के लिए कमेटी गठित

- मंगलवार को हुई कमेटी की पहली बैठक, आगामी बैठक 24 को
- रेगुलेशन लागू होते ही प्रमोशन का रास्ता होगा साफ

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजीसी रेगुलेशन 2018 को संशोधित कर उसे लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी की ओर से प्रस्तावित ड्राफ्ट एकेडमिक कमेटी (एसी) व एग्जीक्यूटिव कमेटी (ईसी) में पारित होकर अधिनियम बनेगा। जिसके बाद प्रमोशन और नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकेगी। कमेटी की पहली बैठक मंगलवार को हुई। बैठक में सदस्यों ने विवि की ओर से प्रस्तुत ड्राफ्ट पर व्यापक विचार-विमर्श की जरूरत बताई।
बैठक में सभी सदस्यों ने एक मत से तीन सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट फाइनल कर ड्राफ्ट प्रस्तावित करने पर सहमति बनाई है। कमेटी की अगली बैठक 24 सितंबर को होने की संभावना है। डीयू कुलपति की ओर से गठित 14 सदस्यीय कमेटी में एकेडमिक काउंसिल सदस्य डा पंकज गर्ग, प्रो हंसराज, डॉ केपी सिंह, डॉ रसाल सिंह, डॉ गीता भट्ट, दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ सविता राय, डीडीयू कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ सुरेश गर्ग, एनवायरनमेंट स्टडी विभाग के प्रो एम. के पंडित समेत अन्य को रखा गया है। जबकि जूलॉजी विभाग के प्रो डी. के सिंह को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है।
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कमेटी के सदस्य प्रो हंसराज का कहना है कि रेगुलेशन को शिक्षकों के लिए लाभकारी बनाने के लिए उस पर विचार-विमर्श और संशोधन जरूरी है। उन्होंने नया रेगुलेशन आने के बावजूद कई कॉलेजों में प्रिंसिपल नियुक्त करने की प्रक्रिया जारी रखने की वैधता पर सवाल उठाते हुए विवि प्रशासन से इसे तत्काल रोकने की मांग की है।
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