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बिल्डर से वापस चाहते हैं अधिकतर खरीदार
Updated Sat, 15 Sep 2018 12:00 AM IST
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हेडिंग: सुपरटेक से पैसे वापस चाहते हैं अधिकतर खरीदार
रेरा कोर्ट में सुपरटेक के खरीदारों की हुई सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। रेरा कार्यालय में शुक्रवार को सुपरटेक बिल्डर के 43 मामलों की सुनवाई हुई। अधिकतर खरीदारों ने कहा कि उन्हें घर नहीं चाहिए, बल्कि पैसा चाहिए। पैसे वापसी को लेकर रेरा ने कहा कि बिल्डर खरीदार आपस में दो हफ्तों में बात कर लें फिर ट्रिब्यूनल को बताएं।
रेरा कोर्ट में शुक्रवार को अध्यक्ष राजीव कुमार व सदस्य कल्पना मिश्रा ने सुनवाई की। अधिकतर खरीदारों ने बिल्डर से पैसा वापस मांगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिल्डर कई बार तारीख बता चुका है। फ्लैट पर कब्जा नहीं दे रहे हैं। ऐसे में उन्हें पैसा वापस चाहिए। खरीदार अमित चौहान ने बताया कि बिल्डर ने 2014 में कब्जा देने का वादा किया था, अब तक कब्जा नहीं मिला। एक अन्य खरीदार ने कहा कि उसने घर 2012 जुलाई में फ्लैट बुक किया था। 2015 में फ्लैट देने का वादा किया था। अब भी कब्जा नहीं मिला है। रेरा कोर्ट में अधिकतर मामले केपटाउन, गोल्फ कंट्री और ईको विलेज प्रोजेक्ट से जुड़े हैं।
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रेरा कोर्ट में सुपरटेक के खरीदारों की हुई सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। रेरा कार्यालय में शुक्रवार को सुपरटेक बिल्डर के 43 मामलों की सुनवाई हुई। अधिकतर खरीदारों ने कहा कि उन्हें घर नहीं चाहिए, बल्कि पैसा चाहिए। पैसे वापसी को लेकर रेरा ने कहा कि बिल्डर खरीदार आपस में दो हफ्तों में बात कर लें फिर ट्रिब्यूनल को बताएं।
रेरा कोर्ट में शुक्रवार को अध्यक्ष राजीव कुमार व सदस्य कल्पना मिश्रा ने सुनवाई की। अधिकतर खरीदारों ने बिल्डर से पैसा वापस मांगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिल्डर कई बार तारीख बता चुका है। फ्लैट पर कब्जा नहीं दे रहे हैं। ऐसे में उन्हें पैसा वापस चाहिए। खरीदार अमित चौहान ने बताया कि बिल्डर ने 2014 में कब्जा देने का वादा किया था, अब तक कब्जा नहीं मिला। एक अन्य खरीदार ने कहा कि उसने घर 2012 जुलाई में फ्लैट बुक किया था। 2015 में फ्लैट देने का वादा किया था। अब भी कब्जा नहीं मिला है। रेरा कोर्ट में अधिकतर मामले केपटाउन, गोल्फ कंट्री और ईको विलेज प्रोजेक्ट से जुड़े हैं।
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