फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   प्रेमी युगल को सुरक्षा

प्रेमी युगल को सुरक्षा

Thu, 02 Aug 2018 11:32 PM IST
Updated Thu, 02 Aug 2018 11:32 PM IST
विज्ञापन
प्रेमी युगल को सुरक्षा
प्रेम विवाह करने वाले जोड़े को मिली सुरक्षा
विज्ञापन

हाईकोर्ट ने कहा, थाने का सिपाही रोजाना लेगा सुरक्षा का जायजा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने प्रेम विवाह करने वाले जोड़े व परिजनों को सुरक्षा मुहैया करवाने का निर्देश दिल्ली पुलिस को दिया है। प्रेम विवाह करने वाले युगल ने याचिका दायर कर कहा कि उन्हें जान का खतरा है और लड़की के परिजन ऑनर कीलिंग कर सकते हैं क्योंकि वह अलग-अलग धर्म से हैं। जस्टिस नजमी वजीरी ने सुंदर नगरी निवासी शीबा उर्फ शर्लिन व चेतन की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई के बाद थाना नंद नगरी पुलिस को आदेश दिया है कि एक सिपाही रोजाना दंपती के घर जाएगा और उनकी सुरक्षा का जायजा लेगा। एसएचओ इसकी निगरानी करेगा और प्रतिदिन रोजनामचे में स्टेटस दर्ज करेगा। याचिका पर जिरह करते हुए अधिवक्ता सत्यप्रकाश गौतम ने कहा कि दंपती को लड़की के परिजनों को जान का खतरा है क्योंकि दोनों लड़की के परिजनों की इच्छा के खिलाफ प्रेम विवाह किया है। दंपती विभिन्न धर्मों से हैं इसलिए उनकी ऑनर कीलिंग हो सकती है। इसलिए उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। पेश याचिका दायर कर दंपती ने कहा कि वह एक दूसरे से करीब तीन साल से प्रेम करते थे और शादी करना चाहते थे। चेतन ने शीबा के घरवालों को कई बार मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने शीबी की शादी जबरन अपनी पसंद के लड़के से करने की कोशिश की और चेतन को उससे दूर रहने की धमकी दी। शीबा ने इस धमकी से तंग आकर आठ मई को अपना घर छोड़ दिया। उसने उसी दिन धर्म परिवर्तन कर चेतन से आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed