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प्रेमी युगल को सुरक्षा
Updated Thu, 02 Aug 2018 11:32 PM IST
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प्रेम विवाह करने वाले जोड़े को मिली सुरक्षा
हाईकोर्ट ने कहा, थाने का सिपाही रोजाना लेगा सुरक्षा का जायजा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने प्रेम विवाह करने वाले जोड़े व परिजनों को सुरक्षा मुहैया करवाने का निर्देश दिल्ली पुलिस को दिया है। प्रेम विवाह करने वाले युगल ने याचिका दायर कर कहा कि उन्हें जान का खतरा है और लड़की के परिजन ऑनर कीलिंग कर सकते हैं क्योंकि वह अलग-अलग धर्म से हैं। जस्टिस नजमी वजीरी ने सुंदर नगरी निवासी शीबा उर्फ शर्लिन व चेतन की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई के बाद थाना नंद नगरी पुलिस को आदेश दिया है कि एक सिपाही रोजाना दंपती के घर जाएगा और उनकी सुरक्षा का जायजा लेगा। एसएचओ इसकी निगरानी करेगा और प्रतिदिन रोजनामचे में स्टेटस दर्ज करेगा। याचिका पर जिरह करते हुए अधिवक्ता सत्यप्रकाश गौतम ने कहा कि दंपती को लड़की के परिजनों को जान का खतरा है क्योंकि दोनों लड़की के परिजनों की इच्छा के खिलाफ प्रेम विवाह किया है। दंपती विभिन्न धर्मों से हैं इसलिए उनकी ऑनर कीलिंग हो सकती है। इसलिए उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। पेश याचिका दायर कर दंपती ने कहा कि वह एक दूसरे से करीब तीन साल से प्रेम करते थे और शादी करना चाहते थे। चेतन ने शीबा के घरवालों को कई बार मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने शीबी की शादी जबरन अपनी पसंद के लड़के से करने की कोशिश की और चेतन को उससे दूर रहने की धमकी दी। शीबा ने इस धमकी से तंग आकर आठ मई को अपना घर छोड़ दिया। उसने उसी दिन धर्म परिवर्तन कर चेतन से आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली।
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हाईकोर्ट ने कहा, थाने का सिपाही रोजाना लेगा सुरक्षा का जायजा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने प्रेम विवाह करने वाले जोड़े व परिजनों को सुरक्षा मुहैया करवाने का निर्देश दिल्ली पुलिस को दिया है। प्रेम विवाह करने वाले युगल ने याचिका दायर कर कहा कि उन्हें जान का खतरा है और लड़की के परिजन ऑनर कीलिंग कर सकते हैं क्योंकि वह अलग-अलग धर्म से हैं। जस्टिस नजमी वजीरी ने सुंदर नगरी निवासी शीबा उर्फ शर्लिन व चेतन की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई के बाद थाना नंद नगरी पुलिस को आदेश दिया है कि एक सिपाही रोजाना दंपती के घर जाएगा और उनकी सुरक्षा का जायजा लेगा। एसएचओ इसकी निगरानी करेगा और प्रतिदिन रोजनामचे में स्टेटस दर्ज करेगा। याचिका पर जिरह करते हुए अधिवक्ता सत्यप्रकाश गौतम ने कहा कि दंपती को लड़की के परिजनों को जान का खतरा है क्योंकि दोनों लड़की के परिजनों की इच्छा के खिलाफ प्रेम विवाह किया है। दंपती विभिन्न धर्मों से हैं इसलिए उनकी ऑनर कीलिंग हो सकती है। इसलिए उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। पेश याचिका दायर कर दंपती ने कहा कि वह एक दूसरे से करीब तीन साल से प्रेम करते थे और शादी करना चाहते थे। चेतन ने शीबा के घरवालों को कई बार मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने शीबी की शादी जबरन अपनी पसंद के लड़के से करने की कोशिश की और चेतन को उससे दूर रहने की धमकी दी। शीबा ने इस धमकी से तंग आकर आठ मई को अपना घर छोड़ दिया। उसने उसी दिन धर्म परिवर्तन कर चेतन से आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली।