{"_id":"5c21cfa6bdec22571463d6e0","slug":"noida-police-has-ordered-muslim-employees-to-stop-offering-friday-prayers-in-open-areas","type":"story","status":"publish","title_hn":"यूपी: नोएडा में खुले में नमाज पढ़ने पर रोक, एसएसपी ने जारी किया आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
यूपी: नोएडा में खुले में नमाज पढ़ने पर रोक, एसएसपी ने जारी किया आदेश
Tue, 25 Dec 2018 12:05 PM IST
Priyesh Mishra
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा
Published by: Priyesh Mishra
Updated Tue, 25 Dec 2018 12:05 PM IST
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने सेक्टर 58 औद्योगिक क्षेत्र स्थित कंपनियों को चिठ्ठी लिखकर कर्मचारियों से खुले में नमाज पढ़ने से बचने की सलाह दी है। जारी आदेश में कहा गया है कि मुस्लिम कर्मचारी जुमे की नमाज पार्क जैसे खुले एरिया में न पढ़ें।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नोएडा पुलिस द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि यदि किसी औद्योगिक संस्थान के कर्मचारी निर्देश का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो इसके लिए संबंधित कंपनियों को उत्तरदायी ठहराया जाएगा।
विज्ञापन
क्षेत्र की कंपनियों ने मामले पर स्पष्टीकरण के लिए नोएडा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की मांग की है। जानकारी के अनुसार, जारी नोटिस में कहा गया है सेक्टर 58 स्थित अथॉरिटी के पार्क में किसी प्रकार की धार्मिक गतिविधियां जिसमें शुक्रवार को पढ़े जाने वाली नमाज की अनुमति नहीं है।
पुलिस ने पत्र में लिखा कि, प्राय: यह देखने में आया है कि आपके कंपनी के मुस्लिम कर्मचारी पार्क में एकत्रित होकर नमाज पढने के लिए आते हैं, जिनको पार्क में सामूहिक रूप से मुझ एचएलओ द्वारा मना किया गया है एवं इनके द्वारा दिए गए नगर मजिस्ट्रेट महोदय के प्रार्थनापत्र पर किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी है।'
'अत: आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने स्तर से अपने समस्त मुस्लिम कर्मचारियों को अवगत कराएं कि वो नमाज पढ़ने के लिए पार्क में न जाएं। यदि आपकी कंपनी के कर्मचारी पार्क में आते हैं तो ये समझा जाएगा कि आपने उनको अवगत नहीं कराया है। ये व्यक्तिगत कंपनी की जिम्मेदारी होगी।'
विज्ञापन
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नोएडा पुलिस द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि यदि किसी औद्योगिक संस्थान के कर्मचारी निर्देश का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो इसके लिए संबंधित कंपनियों को उत्तरदायी ठहराया जाएगा।
विज्ञापन
Noida: Police have issued a notice asking companies to ensure that no religious activities are carried out in a park in Sec-58 by their employees, that includes Friday namaz.Notice also states that companies will be held responsible if employees are found offering namaz in parks. pic.twitter.com/MY9PqzuDQk
— ANI (@ANI) December 25, 2018
विज्ञापन
क्षेत्र की कंपनियों ने मामले पर स्पष्टीकरण के लिए नोएडा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की मांग की है। जानकारी के अनुसार, जारी नोटिस में कहा गया है सेक्टर 58 स्थित अथॉरिटी के पार्क में किसी प्रकार की धार्मिक गतिविधियां जिसमें शुक्रवार को पढ़े जाने वाली नमाज की अनुमति नहीं है।
पुलिस ने पत्र में लिखा कि, प्राय: यह देखने में आया है कि आपके कंपनी के मुस्लिम कर्मचारी पार्क में एकत्रित होकर नमाज पढने के लिए आते हैं, जिनको पार्क में सामूहिक रूप से मुझ एचएलओ द्वारा मना किया गया है एवं इनके द्वारा दिए गए नगर मजिस्ट्रेट महोदय के प्रार्थनापत्र पर किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी है।'
'अत: आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने स्तर से अपने समस्त मुस्लिम कर्मचारियों को अवगत कराएं कि वो नमाज पढ़ने के लिए पार्क में न जाएं। यदि आपकी कंपनी के कर्मचारी पार्क में आते हैं तो ये समझा जाएगा कि आपने उनको अवगत नहीं कराया है। ये व्यक्तिगत कंपनी की जिम्मेदारी होगी।'
Ajay Pal,SSP,Noida: Few people had asked for permission for religious prayers in a park in Sec 58. In spite of no permission granted from city magistrate office people congregated.The companies in the area were informed about it.The info is not specific to any particular religion pic.twitter.com/qxv2ryoyqs
— ANI UP (@ANINewsUP) December 25, 2018