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उपहार कांडः सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल अंसल की याचिक की रद्द, नहीं मिलेगा सरेंडर का समय

Wed, 08 Mar 2017 12:18 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 08 Mar 2017 12:18 PM IST
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No relief to Gopal Ansal in Uphaar fire tragedy case from SC, he had sought more time to surrender
उपहार स‌िनेमा कांड में गोपाल अंसल को कोई राहत नहीं - फोटो : ani

उपहार सिनेमा कांड में फंसे गोपाल अंसल को बुधवार को कोर्ट ने एक बार फिर निराश किया। सुनावई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल अंसल को किसी भी तरह की राहत देने से इंकार करते हुए उन्हें सरेंडर के लिए और समय नहीं दिया।

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पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में 69 वर्षीय गोपाल अंसल ने उसकी अपील सुने जाने तक सरेंडर करने से छूट की मांग की थी। इस याच‌िका को ही रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया।
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उपहार कांड पीड़ित एसोसिएशन की ओर से जिरह करते हुए वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी ने गोपाल की याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई की याचिकाओं पर पुनर्विचार किया जा चुका है ऐसे में रि‌व्यू हो चुके आदेश पर फिर से पुनर्विचार नहीं किया जा सकता।
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गोपाल ने अर्जी डाली थी जैसे उसके बड़े भाई सुशील को एक साल की सजा से छूट मिल गई वैसे ही उसे भी मिलनी चाहिए। बता दें कि यह उपहार कांड 1997 में हुआ था जिसमें 59 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी।

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