निर्भया के दोषी मुकेश का नहीं चला दांव, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी ये याचिका
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निर्भया के दोषी मुकेश का फांसी से बचने का एक और दांव फेल हो गया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी एक याचिका ठुकरा दी जिसमें उसने अपनी पूर्व वकील वृंदा ग्रोवर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। इस याचिका में उसने अपने वकील एमएल शर्मा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में फिर से क्यूरेटिव और दया याचिका दायर करने की अनुमति लेने के लिए याचिका दायर की है।
2012 Delhi gang rape case: Supreme Court orders dismissed as withdrawn, the petition filed by one of the death row convicts Mukesh, seeking action against his former lawyer Vrinda Grover. "The petition is not mainatainble," Justice Mishra said and dismissed the petition. pic.twitter.com/BmfOBtpLJU
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— ANI (@ANI) March 16, 2020
याचिका में मुकेश ने एमिकस क्यूरी वृंदा ग्रोवर पर कानूनी उपचारों के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया था कि ग्रोवर ने 7 जनवरी को जारी हुए डेथ वारंट के बाद एक सप्ताह के भीतर क्यूरेटिव याचिका दायर करने के लिए मजबूर किया था, जबकि उसे इस बारे में जानकारी नहीं दी गई कि जुलाई 2018 में रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद वह तीन साल के भीतर क्यूरेटिव याचिका दायर कर सकता है।
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