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नोएडा-54 में कूड़े-कचरे की डंपिंग पर लगी रोक, NGT ने प्राधिकरण को 10 दिन में कूड़ा हटाने को कहा
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 29 May 2018 08:41 PM IST
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waste dumping at noida
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नोएडा सेक्टर-54 स्थित हरित भूमि में नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से कूड़े-कचरे की डंपिंग पर एनजीटी ने रोक लगा दी है। पीठ ने फटकार लगाते हुए प्राधिकरण को 10 दिन में कूड़ा-कचरा हटाने को कहा है।
एनजीटी का यह आदेश सेक्टर-22, 23, 53, 54, 55 और 56 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) की ओर से दाखिल की गई याचिका पर आया है। जस्टिस जावद रहीम की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को हाल ही में दिए गए नोटिस के बाद पहली ही सुनवाई पर विस्तृत आदेश दिया है।
पीठ ने अवैध डंपिंग पर नाराजगी जाहिर की है। आरडब्ल्यूए के एडवोकेट संजय उपाध्याय का आरोप था कि नोएडा प्राधिकरण हरित भूमि पर रोजाना 600 टन कचरा डंप कर रहा है।
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वहीं, प्राधिकरण का कहना है कि संबंधित साइट पर सिर्फ कूड़े-कचरे की छंटाई की जाती है। एनजीटी ने हाल ही में नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी व अन्य को नोटिस देकर जवाब मांगा था।
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एनजीटी का यह आदेश सेक्टर-22, 23, 53, 54, 55 और 56 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) की ओर से दाखिल की गई याचिका पर आया है। जस्टिस जावद रहीम की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को हाल ही में दिए गए नोटिस के बाद पहली ही सुनवाई पर विस्तृत आदेश दिया है।
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पीठ ने अवैध डंपिंग पर नाराजगी जाहिर की है। आरडब्ल्यूए के एडवोकेट संजय उपाध्याय का आरोप था कि नोएडा प्राधिकरण हरित भूमि पर रोजाना 600 टन कचरा डंप कर रहा है।
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वहीं, प्राधिकरण का कहना है कि संबंधित साइट पर सिर्फ कूड़े-कचरे की छंटाई की जाती है। एनजीटी ने हाल ही में नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी व अन्य को नोटिस देकर जवाब मांगा था।