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नई आबकारी नीति: दिल्ली सरकार ने अदालत से कहा, आज वेबसाइट पर डाली जाएगी जानकारी
Mon, 05 Jul 2021 03:35 PM IST
विक्रांत चतुर्वेदी
नई दिल्ली, एजेंसी
नई दिल्ली, एजेंसी
Published by: विक्रांत चतुर्वेदी
Updated Mon, 05 Jul 2021 03:35 PM IST
सार
दिल्ली सरकार ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि जून में मंजूर हुई नई आबकारी नीति 2021-22 आज उसकी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : Pixabay
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विस्तार
दिल्ली सरकार ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि जून में मंजूर हुई नई आबकारी नीति 2021-22 आज उसकी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। सरकार ने न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ के समक्ष सोमवार को यह जानकारी दी। यह जानकारी शराब व्यापारी संघ की उस याचिका के जवाब में दी गयी जिसमें अदालत से आप सरकार को नई आबकारी नीति को सार्वजनिक करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
अदालत को यह भी बताया गया कि सरकार द्वारा मांगी गई निविदा के लिए बोलियां जमा कराने की अंतिम तारीख 12 जुलाई है। इस पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि किसी आदेश की जरुरत नहीं है और उन्होंने अधिकारियों के बयान बाध्य बनाते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया।
दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि याचिका विचारणीय नहीं है क्योंकि निविदा पर्याप्त थी और ई-बोली के लिए नीति की आवश्यकता नहीं।याचिकाकर्ता संघ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण मोहन ने कहा कि नयी आबकारी नीति को सरकार ने मंजूरी दे दी है लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है और इसे गुप्त नहीं रखा जा सकता है।
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याचिका में कहा गया है कि 28 जून को सरकार ने नयी नीति के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय और विदेशी शराब (देशी शराब को छोड़कर) बिक्री के लिए एल-7जेड/एल-7वी के रूप में ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से 2021-22 के लिए 32 क्षेत्रीय खुदरा लाइसेंस देने के लिए ई-बोली आमंत्रित करते हुए निविदा जारी की।
इसमें कहा गया है कि दिल्ली के लिए स्वीकृत नयी आबकारी नीति 2021-22 के आधार पर सार्वजनिक रूप से निविदा जारी करने के बावजूद, नीति को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है या इंटरनेट/या सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं कराया गया है और निविदा की अनुसूची के अनुसार, अंतिम प्री-बिड प्रश्नों की तिथि 5 जुलाई है। अधिवक्ता सिद्धार्थ शर्मा के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया था कि बोली पूर्व बैठक 6 जुलाई को होनी है और ई-बोली 12 से 20 जुलाई के बीच जमा करनी है।
इसमें कहा गया है कि निविदा के लिए आर्थिक रूप से व्यवहारिक और आकर्षक ई-बोली तैयार करने के लिए, यह आवश्यक है कि स्वीकृत नयी नीति सभी संभावित हितधारकों और आम जनता को उपलब्ध करायी जाए।
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अदालत को यह भी बताया गया कि सरकार द्वारा मांगी गई निविदा के लिए बोलियां जमा कराने की अंतिम तारीख 12 जुलाई है। इस पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि किसी आदेश की जरुरत नहीं है और उन्होंने अधिकारियों के बयान बाध्य बनाते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया।
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दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि याचिका विचारणीय नहीं है क्योंकि निविदा पर्याप्त थी और ई-बोली के लिए नीति की आवश्यकता नहीं।याचिकाकर्ता संघ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण मोहन ने कहा कि नयी आबकारी नीति को सरकार ने मंजूरी दे दी है लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है और इसे गुप्त नहीं रखा जा सकता है।
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याचिका में कहा गया है कि 28 जून को सरकार ने नयी नीति के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय और विदेशी शराब (देशी शराब को छोड़कर) बिक्री के लिए एल-7जेड/एल-7वी के रूप में ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से 2021-22 के लिए 32 क्षेत्रीय खुदरा लाइसेंस देने के लिए ई-बोली आमंत्रित करते हुए निविदा जारी की।
इसमें कहा गया है कि दिल्ली के लिए स्वीकृत नयी आबकारी नीति 2021-22 के आधार पर सार्वजनिक रूप से निविदा जारी करने के बावजूद, नीति को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है या इंटरनेट/या सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं कराया गया है और निविदा की अनुसूची के अनुसार, अंतिम प्री-बिड प्रश्नों की तिथि 5 जुलाई है। अधिवक्ता सिद्धार्थ शर्मा के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया था कि बोली पूर्व बैठक 6 जुलाई को होनी है और ई-बोली 12 से 20 जुलाई के बीच जमा करनी है।
इसमें कहा गया है कि निविदा के लिए आर्थिक रूप से व्यवहारिक और आकर्षक ई-बोली तैयार करने के लिए, यह आवश्यक है कि स्वीकृत नयी नीति सभी संभावित हितधारकों और आम जनता को उपलब्ध करायी जाए।
दिल्ली सरकार ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि जून में मंजूर हुई नई आबकारी नीति 2021-22 आज उसकी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।