{"_id":"6adf5206f7f1a8a2b907e931","slug":"minor-girl-denies-rape-charges-delhi-ncr-news-c-340-1-del1011-160812-2026-10-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi NCR News: दुष्कर्म के आरोप से मुकरी नाबालिग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Delhi NCR News: दुष्कर्म के आरोप से मुकरी नाबालिग
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग से बार-बार दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद 37 वर्षीय आरोपी को जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान 16 वर्षीय पीड़िता अपने आरोपों से मुकर गई और उसने घटना से इन्कार कर दिया। उसने यह भी कहा कि वह बयान दर्ज कराने के लिए कभी किसी जज के सामने पेश नहीं हुई थी। न्यायमूर्ति गिरिश कथपालिया ने पीड़िता के बयान और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के पहले के बयान और अदालत में दी गई गवाही में बड़ा अंतर है। इसके बावजूद जांच अधिकारी ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने कहा कि जांच और अभियोजन एजेंसियां अक्सर गवाहों के मुकरने को आरोपियों के बरी होने की वजह बताती हैं, लेकिन ऐसे मामलों में गवाहों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करतीं।
विज्ञापन
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग से बार-बार दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद 37 वर्षीय आरोपी को जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान 16 वर्षीय पीड़िता अपने आरोपों से मुकर गई और उसने घटना से इन्कार कर दिया। उसने यह भी कहा कि वह बयान दर्ज कराने के लिए कभी किसी जज के सामने पेश नहीं हुई थी। न्यायमूर्ति गिरिश कथपालिया ने पीड़िता के बयान और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के पहले के बयान और अदालत में दी गई गवाही में बड़ा अंतर है। इसके बावजूद जांच अधिकारी ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने कहा कि जांच और अभियोजन एजेंसियां अक्सर गवाहों के मुकरने को आरोपियों के बरी होने की वजह बताती हैं, लेकिन ऐसे मामलों में गवाहों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करतीं।