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Excise Policy Case: सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 तक बढ़ी, इस आवेदन पर आदेश सुरक्षित रखा

Tue, 12 Mar 2024 10:22 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: आकाश दुबे Updated Tue, 12 Mar 2024 10:22 PM IST
सार

मनीष सिसोदिया पर अब खत्म हो चुकी दिल्ली की आबकारी नीति को तैयार करने, चुनिंदा शराब इकाइयों के फायदे के लिए इसमें बदलाव करने समेत अन्य आरोप लगे हैं।

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Manish Sisodia s judicial custody extended till 22 March in CBI case
कोर्ट में मनीष सिसोदिया - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

अदालत ने मंगलवार को आबकारी नीति से संबंधित सीबीआई मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि 22 मार्च तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने जांच पूरी होने से पहले आरोपियों के खिलाफ बहस शुरू करने के खिलाफ आपत्ति जताने वाले बचाव पक्ष के वकीलों की ओर से दायर एक आवेदन पर भी अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट इस संबंध में 22 मार्च को आदेश सुनाएगा।

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वकील राजीव मोहन अब मामले में सिसौदिया का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले पूर्व डिप्टी सीएम का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने किया। सिसोदिया पर अब खत्म हो चुकी दिल्ली की आबकारी नीति को तैयार करने, चुनिंदा शराब इकाइयों के फायदे के लिए इसमें बदलाव करने और राज्य के खजाने को कई सौ करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने में अतिरिक्त-प्रक्रियात्मक हस्तक्षेप का आरोप है।

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