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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Man dies in road accident, family to get compensation of Rs 38.86 lakh

Delhi NCR News: सड़क हादसे में गई जान, परिजनों को मिलेगा 38.86 लाख का मुआवजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 22 Nov 2025 02:26 AM IST
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-2016 को द्वारका रोड पर हुई थी दुर्घटना
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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति धर्मेंद्र चावला के परिजनों को 38.86 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीठासीन अधिकारी शिरीष अग्रवाल की अदालत ने फैसले में माना कि 25 जुलाई, 2016 को द्वारका रोड पर हुई दुर्घटना दूसरे वाहन चालक की तेज रफ्तार और लापरवाही भरी ड्राइविंग के कारण हुई थी। हादसे में धर्मेंद्र चावला की कार की दूसरी कार से जोरदार टक्कर हो गई थी। गंभीर रूप से घायल चावला को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।




न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि हादसा चालक की लापरवाही से हुई है। इसके बाद अदालत ने मृतक की आयु, आय, परिवार की स्थिति और अन्य मानकों को ध्यान में रखते हुए कुल 38.86 लाख रुपये मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया। यह राशि मृतक की पत्नी, बच्चों और आश्रित माता-पिता को विभिन्न मदों में दी जाएगी।
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