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सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करना पड़ा भारी, पटाखे जलाने पर युवक गिरफ्तार

Sun, 23 Jun 2019 10:23 AM IST
Abhishek Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Abhishek Singh Updated Sun, 23 Jun 2019 10:23 AM IST
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Man convicted, Court fined for flouting SC cracker ban
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर जुर्माना (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : Social Media

पिछले साल दिवाली के मौके पर तय समय सीमा के बावजूद पटाखे जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर दिल्ली की अदालत ने एक व्यक्ति पर जुर्माना लगाया और चेतावनी दी है। हालांकि बाद में उसे जमानत दे दी गई। व्यक्ति ने पुलिस के आदेश को भी नहीं माना और पटाखे जलाना चालू रखा था।

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कोर्ट ने मयंक सिंह को पंद्रह हजार के मुचलके पर जमानत दी। पुलिस पिछले साल सात नवंबर को गश्त करने निकली थी तभी उसने मयंक को दस बजे के बाद पटाखे जलाते देखा। बाद में जब पुलिस फिर उस जगह आई तो देखी कि मयंक तब भी वहीं खड़ा था। 
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पुलिस ने आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया। बता दें कि दिवाली की उस रात को पटाखे जलाने को लेकर अकेले दिल्ली में 550 केस दर्ज किए गए। जिनमें से तीन सौ लोगों को गिरफ्तार किया गया। 
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कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए दरोगा खजन सिंह ने कहा कि वह रात में ड्यूटी कर रहे थे। तभी उन्होंने मयंक को पटाखे जलाते देखा। पुलिस ने उसे चेतावनी दी लेकिन वह नहीं माना और पटाखे जलाते रहा। 

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