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Delhi: एलजी ने कैदियों को दी सजा में विशेष छूट, अलग-अलग मामलों में सजा काट रहीं महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान

Fri, 26 Jan 2024 08:02 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Fri, 26 Jan 2024 08:02 AM IST
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LG gave special relaxation in punishment to prisoners
jail demo - फोटो : फाइल फोटो

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर जेल में बंद कैदियों की सजा में विशेष छूट दी है। यह सुविधा विभिन्न जेलों में 10 साल से ऊपर और एक साल तक की सजा काट रही महिलाओं सहित विभिन्न श्रेणियों के कैदियों को मिली है। विशेष छूट देने के लिए उपराज्यपाल ने सीआरपीसी की धारा 432 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल किया है।

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अधिकरियों के मुताबिक, सभी महिलाएं और 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष कैदियों को 90 दिनों की छूट मिलेगी। 10 वर्ष से अधिक उम्र की सजा काट चुके कैदियों को विभिन्न श्रेणियों में 20 से 90 दिनों तक की छूट मिलेगी। पांच साल या इससे अधिक और 10 वर्ष तक की सजा काट रहे कैदियों, 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष, सभी उम्र की महिलाओं को 60 दिनों की छूट दी जाएगी। 65 वर्ष से कम आयु के पुरुषों के लिए छूट की अवधि 45 दिन होगी। 
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एक से अधिक और पांच वर्ष तक की सजा काट रहे सभी श्रेणियों के कैदियों को 30 दिनों की छूट दी जाएगी। एक साल तक की सजा, 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष व महिला कैदियों की उम्र की परवाह किए बिना 20 दिनों की छूट मिलेगी, अन्य कैदियों को 15 दिनों की छूट मिलेगी। बता दें कि कैदियों को छूट देने के लिए गृह विभाग ने प्रस्ताव भेजा था। इसके तहत गणतंत्र दिवस के अवसर पर पात्र कैदियों को विशेष छूट दी जाएगी। यह छूट ऐसे कैदियों को नहीं मिलेगी जिन्हें आजीवन कारावास या फांसी की सजा सुनाई गई हो। अन्य गंभीर मामलों के कैदी भी इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे।

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