निर्भया के दोषी को सिलाई मशीन देगी सरकार
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दिसंबर 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप मामले का नाबालिग दोषी 20 दिसंबर को अपनी तीन साल की सजा पूरी करके रिहा होने को है। हालांकि केंद्र सरकार की चिंता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट इसमें दखल दे सकता है।
इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार की तरफ से जमा कराई गई रिहाई योजना को पढ़ने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। माना जा रहा है कि नाबालिग दोषी की रिहाई रुक भी सकती है।
वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय ने नाबालिग दोषी के पुनर्वास की योजना पेश की। इसके अनुसार दिल्ली सरकार उसे 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता और एक सिलाई मशीन देगी ताकि वो दर्जी की दुकान खोल सके और जीवनयापन कर सके।
केंद्र सरकार ने इस पर जताया ऐतराज
हालांकि दिल्ली सरकार के इस कदम पर केंद्र सरकार ने ऐतराज जताया है। केंद्र का कहना है कि अभी नाबालिग दोषी की मानसिक स्थिति संदेहजनक है। ऐसे में ये अच्छा होगा कि अभी वो बाल सुधार गृह में ही रहे।
गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 16 दिसंबर, 2012 गैंगरेप मामले में नाबालिग आरोपी की रिहाई के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर फैसला सोमवार को सुरक्षित रख लिया था। स्वामी ने अपनी याचिका में नाबालिग में सुधार पर संदेह जाते हुए उसे सुधार गृह में ही रखने का अनुरोध किया है।
नाबालिग अपराधी को किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर 20 दिसम्बर को रिहा किया जाना है, लेकिन केंद्र सरकार ने भी यह कहते हुए इस अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया है कि उसकी रिहाई के बाद जो कुछ आवश्यक कदम उठाए जाने हैं, वे अभी पूरे नहीं हुए हैं।