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Delhi Liquor Scam: चुनाव में केजरीवाल-सिसोदिया को राहत, जज ने व्यक्तिगत पेशी से छूट देते हुए की ये टिप्पणी
Fri, 24 Jan 2025 08:55 PM IST
अनुज कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
Published by: अनुज कुमार
Updated Fri, 24 Jan 2025 08:55 PM IST
सार
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप नेता दुर्गेश पाठक को चुनाव के बीच राहत दी है। तीनों को कोर्ट ने व्यक्तिगत पेशी से छूट दी है।
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अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
अदालत ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को आबकारी मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी। अदालत ने उनको आगामी विधानसभा चुनावों को देते यह छूट दी है।
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विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने तीनों आप नेताओं के यह कहने के बाद कि वह चुनाव में व्यस्त होने के कारण व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने में असमर्थ हैं। अदालत ने उनकी मजबूरी को देखते हुए यह छूट दे दी।
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अदालत ने कहा, उपर्युक्त प्रस्तुतियों के मद्देनजर आवेदकों को आज केवल वकील के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी जाती है... मामले की सुनवाई 3 फरवरी तक स्थगित की गई है।
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धन शोधन का मामला दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा आबकारी नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की जांच की सिफारिश करने के बाद दर्ज किए गए सीबीआई मामले से उपजा है।
सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नीति लागू की और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत तक इसे खत्म कर दिया।