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नोएडा में जेपी ग्रुप के निर्माण पर रोक
अमर उजाला, नोएडा
Updated Fri, 30 May 2014 11:57 AM IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के सेक्टर 134 में एक प्लाट पर चल रहे जेपी ग्रुप के निर्माण पर रोक लगा दी है।
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कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी और जेपी ग्रुप से चार सप्ताह में इस मामले में जवाब भी मांगा है। मामला गेझा-तिल्ताबाद गांव का 18.5 बीघा जमीन का है।
किसान कालूराम और 11 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति एनआर मुनीस की खंडपीठ ने दिया है।
याची का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता शिवकांत मिश्र ने कहा कि वर्ष 1995 में कालूराम की 18.5 बीघा जमीन में से 17 बीघा का अधिग्रहण किया। 1995 में अथॉरिटी ने पूरी 18.5 बीघा जमीन जेपी ग्रुप को ट्रांसफर कर दी। इसमें डेढ़ बीघा बिना अधिग्रहीत की गई जमीन भी शामिल है।
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इसी प्रकार से 11 अन्य किसानों की कुल करीब 22 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की गई थी। इस जमीन पर 2014 में जेपी ग्रुप ने वास्तविक कब्जा लेना प्रारंभ किया तो किसानों को इसकी जानकारी हुई।
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कहा गया कि जब अधिग्रहण नोएडा अथॉरिटी द्वारा किया गया तो बाद में इसे प्राइवेट कंपनी को बेचना गलत है। कोर्ट ने पक्षकारों को सुनने के बाद भूमि पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण या निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है।
जेपी ग्रुप और नोएडा अथॉरिटी को चार सप्ताह में जवाब देने और याची को उसके दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय दिया है। याचिका पर छह सप्ताह के बाद सुनवाई होगी।