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Jamia Violence Case: शरजील इमाम और आसिफ इकबाल तनहा को साकेत कोर्ट ने किया बरी, फिर भी नहीं होगी जेल से रिहाई

Sat, 04 Feb 2023 11:54 AM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Sat, 04 Feb 2023 11:54 AM IST
सार

शरजील इमाम पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में भी आरोपी हैं ऐसे में उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा।

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Jamia violence case 2019 sharjeel imam and asif iqbal tanha discharged by saket court
शरजील इमाम (फाइल फोटो) - फोटो : Facebook

विस्तार

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने जामिया में हुए 2019 की हिंसा के केस में शरजील इमाम और आसिफ इकबाल तनहा को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया है। हालांकि उन्हें अब भी कई अन्य मामलों के चलते जेल में ही रहना होगा।

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इनके खिलाफ दंगा भड़काने और असंवैधानिक भीड़ जुटाने के लिए आईपीसी की धारा- 143, 147, 148, 186, 353, 332, 333, 308, 427, 435, 323,341, 120बी और 34 के तहत मामला दर्ज है।

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हालांकि इमाम अब भी जेल में ही रहेगा क्योंकि उसके खिलाफ पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगों में कई मामलों में केस दर्ज है।

फरवरी 2020 के दंगों में दर्ज हुआ था मामला
शरजील इमाम और कई अन्य पर फरवरी 2020 के दंगों के मास्टरमाइंड होने के लिए यूएपीए मामले में आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। दंगो में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हो गए थे। नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की थी।  इमाम पर दिसंबर 2019 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में सीएए और एनआरसी पर सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। 

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