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आईआरसीटीसी होटल घोटाला: आरोपी अधिकारी ने निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में दी चुनौती
Thu, 28 Feb 2019 12:01 AM IST
Priyesh Mishra
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
Published by: Priyesh Mishra
Updated Thu, 28 Feb 2019 12:01 AM IST
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पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू यादव से जुड़े आईआरसीटीसी होटल प्रबंधन घोटाला मामले के एक आरोपी अधिकारी ने निचली अदालत के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें अदालत ने सीबीआई के आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए उसे बतौर आरोपी समन जारी किया था। अधिकारी ने उक्त आदेश को रद्द करने की मांग की है।
पेश याचिका आईआरसीटीसी के तत्कालीन समूह महाप्रबंधक विनोद कुमार अस्थाना ने दायर की है। याची ने मुकदमा चलाने की सरकारी अनुमति न लेने के आधार पर निचली आदेश को चुनौती दी है। इस याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होने की संभावना है।
इस मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटा तेजस्वी यादव सहित कई आरोपी हैं। सीबीआई ने इस मामले में सभी के खिलाफ 16 अप्रैल 2018 को आरोप पत्र दाखिल किया था।
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एजेंसी का कहना है कि सभी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। अदालत ने इस आरोप पत्र पर गत वर्ष 30 जुलाई को संज्ञान लेते हुए सभी को बतौर आरोपी समन जारी किया था।
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पेश याचिका आईआरसीटीसी के तत्कालीन समूह महाप्रबंधक विनोद कुमार अस्थाना ने दायर की है। याची ने मुकदमा चलाने की सरकारी अनुमति न लेने के आधार पर निचली आदेश को चुनौती दी है। इस याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होने की संभावना है।
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इस मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटा तेजस्वी यादव सहित कई आरोपी हैं। सीबीआई ने इस मामले में सभी के खिलाफ 16 अप्रैल 2018 को आरोप पत्र दाखिल किया था।
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एजेंसी का कहना है कि सभी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। अदालत ने इस आरोप पत्र पर गत वर्ष 30 जुलाई को संज्ञान लेते हुए सभी को बतौर आरोपी समन जारी किया था।