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Delhi NCR News: गौरव भाटिया के खिलाफ अपमानजनक सामग्री हटाने के जारी हाेंगे निर्देश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 25 Sep 2025 07:04 PM IST
सार

नई दिल्ली में हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता गौरव भाटिया के खिलाफ वायरल मीम्स और वीडियो हटाने का निर्देश देने की घोषणा की है। यह निर्देश भाटिया की टीवी शो उपस्थिति के बाद उपजे विवाद के संदर्भ में जारी होगा।

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विस्तार

अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह बीजेपी नेता गौरव भाटिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक सामग्री हटाने के लिए निर्देश जारी करेगा। यह मामला भाटिया के हाल ही में न्यूज 18 चैनल पर एक टीवी समाचार शो में उपस्थिति से संबंधित है, जो वायरल हो गया था।

न्यायमूर्ति अमित बंसल ने कहा कि वह अपमानजनक मीम्स और वीडियो हटाने के लिए निर्देश देंगे। यदि संबंधित पक्ष इनका पालन नहीं करते तो मध्यस्थ मंचों को सामग्री हटाने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने मौखिक रूप से कहा कि हम अपमानजनक वीडियो हटाने का आदेश देंगे। भाटिया न्यूज 18 पर एक समाचार शो में दिखाई दिए थे। शो के प्रस्तुतकर्ता अमीश देवगन द्वारा परिचय के दौरान भाटिया कथित तौर पर कुर्ता पहने हुए थे, लेकिन पायजामा या पैंट नहीं पहने थे। इसके बाद इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर मीम्स और वीडियो की बाढ़ आ गई। इस कारण भाटिया ने न्यायालय का रुख किया। 23 सितंबर को भाटिया की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि भाटिया शॉर्ट्स पहने हुए थे और कैमरामैन ने गलती से उनके शरीर के निचले हिस्से को दिखा दिया। तर्क दिया गया कि इस घटना से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट भाटिया की गोपनीयता का उल्लंघन करते हैं इसलिए आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाया जाना चाहिए।
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