फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Instructions to file case against those who made mofed video of Arvind Kejriwal

अरविंद केजरीवाल का मॉफ्ड वीडियो बनाने वालों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश 

Sat, 26 Sep 2020 01:30 PM IST
विक्रांत चतुर्वेदी अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली 
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली  Published by: विक्रांत चतुर्वेदी Updated Sat, 26 Sep 2020 01:30 PM IST
विज्ञापन
Instructions to file case against those who made mofed video of Arvind Kejriwal
अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो) - फोटो : Twitter @CMODelhi

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मॉफ्ड वीडियो बनाने वाले अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हफ्ते भर के भीतर दिल्ली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। इस साल दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद अगले दिन यानि 12 फरवरी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर एक अनुचित व अश्लील गीत तैयार कर कुछ अज्ञात लोगों ने ऑनलाइन व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया था।

विज्ञापन


इस बात की जानकारी मिलने पर वकील व सामाजिक कार्यकर्ता अमित साहनी ने पहले इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस से संपर्क किया था। लेकिन पुलिस की तरफ से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
विज्ञापन


इस मामले की सुनवाई के दौरान बृहस्पतिवार को अमित साहनी ने कोर्ट को बताया कि उपरोक्त वीडियो का एकमात्र उद्देश्य संवैधानिक तरीके से निर्वाचित मुख्यमंत्री को अपमानित करना था। जिसके कारण दिल्ली की आम जनता व उन मतदाताओं को भी अपमानजनक परिस्थिति का सामना करना पड़ा। जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना है। अमित साहनी की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने पश्चिम विहार वेस्ट थाने की पुलिस को अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्यायिक प्रक्रिया के तहत मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed