{"_id":"5c478eafbdec2273667908c6","slug":"in-the-case-of-assault-bail-is-granted-to-daati-maharaj","type":"story","status":"publish","title_hn":"शिष्या से दुष्कर्म मामले में दाती महाराज को अग्रिम जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शिष्या से दुष्कर्म मामले में दाती महाराज को अग्रिम जमानत
Wed, 23 Jan 2019 03:14 AM IST
राजेश सैनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: राजेश सैनी
Updated Wed, 23 Jan 2019 03:14 AM IST
विज्ञापन
दाती महाराज
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दिल्ली की एक अदालत ने शिष्या से दुष्कर्म मामले में आरोपी दाती महाराज व उसके तीन भाइयों को अग्रिम जमानत दे दी। इन लोगों को बुधवार को अदालत में पेश होना है। साकेत जिला अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीलम सिंह ने मदन लाल राजस्थानी उर्फ दाती महाराज, उसके भाई अर्जुन, अशोक व अनिल को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के दो-दो जमानती की शर्त पर अग्रिम जमानत दी है।
विज्ञापन
इसके साथ ही आरोपियों को दिल्ली-एनसीआर से बाहर नहीं जाने, अपना पासपोर्ट जमा करवाने और पीड़िता से मिलने या उसके इलाके में न जाने की हिदायत दी है। अदालत ने कहा कि चूंकि इस मामले में पुलिस आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है और जांच के दौरान कभी इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके अलावा इस केस की जांच सीबीआई भी कर रही है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को तीन माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया था, लेकिन यह अवधि भी समाप्त हो चुकी है।
विज्ञापन
ऐसे हालात में आरोपियों को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दाती व उसके भाइयों को गिरफ्तार किए बिना ही 1 अक्तूबर 2018 को आरोप पत्र दाखिल किया था। पुलिस का कहना है कि उसे आरोपियों की गिरफ्तारी लायक साक्ष्य नहीं मिले हैं। केवल पीड़िता के बयान के आधार पर ही आरोप पत्र दाखिल किया है।
विज्ञापन