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मुकुल राय फोन टैपिइंग के मामले की सुनवाई 7 दिसंबर को

Tue, 21 Nov 2017 10:16 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 21 Nov 2017 10:16 AM IST
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in mukul rai phone tapping matter hearing will be done on december 7
मुकुल राय - फोटो : फाइल फोटो

पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री मुकुल राय की याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार व पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद राय याचिका दायर कर उनके फोन व मोबाइल बातचीत रिकॉर्ड किए जाने का आरोप लगाया है।

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आरोप है कि पिछले कुछ महीन से उनके व उनके परिजनों के फोन टेप किए जा रहे हैं। जस्टिस विभू बाखरू की पीठ ने केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार, मोबाइल ऑपरेटर वोडाफोन व अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर पक्ष रखने का निर्देश दिया है।

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'फोन टेपिंग की आशंका पश्चिम बंगाल के कई अन्य नेताओं ने भी जाहिर की है'

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याचिका पर अगली सुनवाई के लिये सात दिसंबर की तारीख तय की गई है। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद राय इस माह भाजपा में शामिल हो गए थे।

​उनका कहना है कि अगर केंद्र या राज्य सरकार ने उनके फोन टेप करने का कोई आदेश दिया था तो उसे कोर्ट में पेश करने का निर्देश वोडाफोन व एमटीएनएल को दिया जाए।

पेश याचिका अधिवक्ता कुमार दुष्यंत सिंह ने राय के लिए दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि फोन टेपिंग की आशंका पश्चिम बंगाल के कई अन्य नेताओं ने भी जाहिर की है। 

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