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Delhi NCR News: हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट जज संजीव कुमार सिंह को किया निलंबित
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी संजीव कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसका कारण स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है।
29 अगस्त को पारित एक आदेश में रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज ने कहा कि जांच पूरी होने तक संजीव कुमार सिंह को दिल्ली छोड़ने के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेनी होगी। आदेश में कहा गया है कि चूंकि दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी संजीव कुमार सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है, इसलिए इस कोर्ट ने ऑल इंडिया सर्विसेज (डिसिप्लिन एंड अपील) रूल्स 1969 और दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियम 1970 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी संजीव कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसका कारण स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है।
29 अगस्त को पारित एक आदेश में रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज ने कहा कि जांच पूरी होने तक संजीव कुमार सिंह को दिल्ली छोड़ने के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेनी होगी। आदेश में कहा गया है कि चूंकि दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी संजीव कुमार सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है, इसलिए इस कोर्ट ने ऑल इंडिया सर्विसेज (डिसिप्लिन एंड अपील) रूल्स 1969 और दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियम 1970 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
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