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Delhi: हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारी को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को किया रद्द, जानिए क्या मामला
Tue, 11 Apr 2023 10:04 PM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Tue, 11 Apr 2023 10:04 PM IST
सार
जस्टिस मुक्ता गुप्ता और पूनम ए बंबा की खंडपीठ ने कहा, यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सक्षम नहीं है कि अपीलकर्ता ने एक उचित संदेह से परे हत्या की है। ऐेसे में सजा के फैसले को रद्द किया जाता है।
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दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
उच्च न्यायालय ने हत्या के मामले में एक पुलिस अधिकारी सुरेंद्र कुमार माथुर को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया है। अदालत ने पुलिस आयुक्त से थानों में असलाह रजिस्टर के रखरखाव में हुई विसंगतियों पर गौर करने को कहा है।
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जस्टिस मुक्ता गुप्ता और पूनम ए बंबा की खंडपीठ ने कहा, यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सक्षम नहीं है कि अपीलकर्ता ने एक उचित संदेह से परे हत्या की है। ऐेसे में सजा के फैसले को रद्द किया जाता है।
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पीठ ने कहा, अभियोजन पक्ष हत्या का उद्देश्य व अपीलकर्ता और मृतक के बीच वित्तीय विवाद को भी साबित नहीं कर पाया। इसके अलावा मृतक के पिता यानि अहम गवाह ने मामले का समर्थन नहीं किया है। दोनों के बीच किसी भी वित्तीय विवाद को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है, जो कथित अपराध करने का मकसद हो सकता है।
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