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Delhi : केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित, कानूनी टीम के साथ अतिरिक्त बैठकों की मांगी है अनुमति

Fri, 19 Jul 2024 06:34 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 19 Jul 2024 06:34 AM IST
सार

याचिका में केजरीवाल ने अपनी कानूनी टीम के साथ अतिरिक्त बैठकें करने की अनुमति मांगी हैं।

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High Court's decision reserved on Kejriwal's petition
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से  दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिका में केजरीवाल ने अपनी कानूनी टीम के साथ अतिरिक्त बैठकें करने की अनुमति मांगी हैं।

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केजरीवाल आबकारी नीति से जुड़ी अनियमितताओं के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा शुरू किए गए मामलों में तिहाड़ में बंद हैं। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने पहले केजरीवाल की याचिका पर तिहाड़ जेल अधिकारियों और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा था। वर्तमान में केजरीवाल को एक सप्ताह में अपनी कानूनी टीम के साथ दो बार मिलने की अनुमति है।
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केजरीवाल ने पहले ट्रायल कोर्ट में अनुरोध किया था कि उन्हें अपनी कानूनी टीम के साथ दो और बैठकें करने की अनुमति दी जाए क्योंकि वे देश भर में 30 से अधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐसी बैठकें करने की अनुमति दी जाए।
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के कविता की न्यायिक हिरासत 22 तक बढ़ी
अदालत ने बृहस्पतिवार को आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ा दी। कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को मेडिकल चेकअप के लिए एम्स भी रेफर किया है। साथ ही एम्स से उनकी चिकित्सा रिपोर्ट भी मांगी है। 


इससे पहले, तिहाड़ जेल में बेहोश होने के बाद उन्हें चेकअप के लिए दीन दयाल अस्पताल ले जाया गया था। कविता को 15 मार्च को हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया था, जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने उनके परिसर की तलाशी ली और दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में उनसे पूछताछ की। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। 

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