फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   High Court Orders will not be able to download movie songs Cirque

हाईकोर्ट का आदेश- नहीं कर सकेंगे दंगल फिल्म के गाने डाउनलोड 

Wed, 21 Dec 2016 01:11 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 21 Dec 2016 01:11 AM IST
विज्ञापन
High Court Orders will not be able to download movie songs Cirque

हाईकोर्ट ने 83 वेबसाइटों को आमिर खान अभिनीत आगामी फिल्म दंगल सहित 280 से अधिक फिल्मों के गाने डाउनलोड करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने यह निर्देश जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में इन वेबसाइटों पर कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। 

विज्ञापन

 

न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ ने अपने अंतरिम आदेश में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और वोडाफोन एस्सार गुजरात लिमिटेड को इन वेबसाइटों के उपयोग करने पर तुरंत रोक लगाने को कहा है।

विज्ञापन

 

अदालत ने दूरसंचार विभाग को नोटिस जारी कर इस आदेश पर अमल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई चार जनवरी तय की है। अदालत ने इस मामले में केंद्र के अलावा 16 इंटरनेट सेवा प्रदाताओं व 83 वेबसाइटों और पांच अन्य साइटों जो डोमेन मास्किंग सेवाएं प्रदान करती है को भी नोटिस जारी किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

 

अदालत ने कहा इन सभी को उनके पते पर नोटिस भेजा जाए। अदालत ने कहा प्रथम दृष्टया यह याची को नुकसान का मामला बनता है और यदि एक पक्षीय अंतरिम आदेश नहीं दिया गया तो ज्यादा नुकसान हो सकता है।


 

याची ने कहा है कि 83 वेबसाइटों के जरिये फिल्मों के गाने कॉपीराइट कानून का उल्लंघन कर डाउनलोड किए जा रहे है। याची ने अदालत से इन वेबसाइटों से बतौर एक करोड़ रुपये हर्जाना भी दिलवाने का आग्रह किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed