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Delhi NCR News: हाईकोर्ट ने एंबेसडर होटल विवाद में यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 11 Aug 2026 08:28 PM IST
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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने एंबेसडर होटल और सुजान सिंह पार्क की कुछ अन्य संपत्तियों को लेकर केंद्र सरकार तथा होटल मालिकों के बीच चल रहे विवाद में दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने 10 अगस्त को पारित आदेश में अपीलीय अदालत के 9 जून के फैसले पर रोक लगा दी। अपीलीय अदालत ने होटल मालिक कंपनी सर सोभा सिंह एंड संस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने कहा कि यह रोक कंपनी की अपील के निपटारे तक लागू रहेगी।
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अदालत ने कहा कि 9 जून 2026 के निर्णय और डिक्री का संचालन रोका जाता है और पक्षकारों को अपील के निपटारे तक वाद संपत्ति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है। यह विवाद सुजान सिंह पार्क के उत्तरी ब्लॉक से संबंधित है, जो खान मार्केट के पास स्थित है। न्यायमूर्ति ने कहा कि कंपनी लंबे समय से संपत्ति पर कब्जा रखे हुए है और उसने अपील में उठे कानूनी सवालों के निपटारे तक सुरक्षा का प्रथम दृष्टया मामला बना लिया है।
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